Explainer: दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, सड़क, फ्लाईओवर और भवन निर्माण पर क्या होगा असर?
Delhi NCR Construction Ban: दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है. आयोग के आदेश के मुताबिक 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों को रोका जाता है.
बता दें यह प्रतिबंध सिर्फ निजी इमारतों या आवासीय परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य भी इसके दायरे में आएंगे. हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को इस आदेश से छूट दी गई है.
CAQM ने निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया?
CAQM के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दिल्ली-NCR में नवंबर के शुरुआती और मध्य दिनों में प्रदूषण बढ़ जाता है. 2018 से 2025 के बीच नवंबर के महीने में दैनिक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है. आयोग के मुताबिक इस अवधि में कई बार वायु गुणवत्ता गंभीर और अत्यंत गंभीर श्रेणी तक पहुंची है. इसके अलावा नवंबर महीने में स्थानीय स्तर पर होने वाला उत्सर्जन, पराली और अन्य बायोमास जलाने से निकलने वाले धुएं आदि से हवा में प्रदूषक तत्व बढ़ जाता है.
हवा में पार्टिकुलेट मैटर बढ़ने का खतरा
जानकारी के मुताबिक निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान मिट्टी, सीमेंट, रेत और दूसरे मटीरियल से बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है. इससे हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5 जैसे प्रदूषकों का स्तर बढ़ने का खतरा रहता है. CAQM का कहना है कि नवंबर के संवेदनशील समय में प्रदूषण के स्रोतों पर पहले से नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
5 से 20 नवंबर तक किन निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी?
CAQM के आदेश में धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका दायरा केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कई काम भी इसमें शामिल हैं.
क्या सड़क, फ्लाईओवर और हाईवे का निर्माण भी बंद रहेगा?
जानकारी के मुताबिक धूल पैदा करने वाले ऐसे सार्वजनिक निर्माण कार्य भी प्रतिबंध के दायरे में रखे गए हैं. CAQM ने स्पष्ट किया है कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े निर्माण कार्यों पर भी यह पाबंदी लागू होगी. बता दें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और अन्य अधिसूचित जरूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है.
क्या घर के अंदर चलने वाले काम भी बंद रहेंगे?
इस आदेश का मुख्य फोकस धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर है. घरों में प्लंबिंग, बिजली से जुड़े काम, इंटीरियर डेकोरेशन और बढ़ईगीरी जैसी ऐसी गतिविधियां जिनसे धूल या वायु प्रदूषण नहीं फैलता उन पर रोक नहीं होगी. इसके अलावा कहीं खुदाई, कटिंग, ग्राइंडिंग या दूसरी धूल पैदा करने वाली गतिविधि पर पाबंदी रहेगी.
दिल्ली में निर्माण कार्यों पर पहले से क्या नियम लागू हैं?
दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अलग से अपना विंटर एक्शन फ्रेमवर्क तैयार किया है. इसके तहत दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध का प्रावधान है. इसके अलावा 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर और सख्त पाबंदी निर्धारित की गई है. बता दें CAQM का नया आदेश 5 से 20 नवंबर तक पूरे NCR में लागू होगा. इस तरह दिल्ली के बाहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और NCR के अन्य क्षेत्रों में भी इस अवधि के दौरान संबंधित प्रतिबंध लागू होंगे.
CAQM के आदेश का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
CAQM को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है. 30 अक्टूबर को जारी ताजा आदेश आयोग ने CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत दिया है. इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार और उनके अधीन काम करने वाली एजेंसियों की होगी. निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध का पालन कराना और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है.
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