Delhi Police के सिपाही और उसके साथी ने किया अपहरण, डेढ़ लाख फिरौती मांगने पर गिरफ्तार
पुलिस के उत्तरी दिल्ली जिला साइबर प्रकोष्ठ में तैनात एक कांस्टेबल और उसके साथी को एक व्यक्ति का अपहरण करने और डेढ़ लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के बाद उत्तरी जिले के कोतवाली थाने ने आरोपी मोइन अली और उसके साथी अख्तर को गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला अली 2024 बैच का कांस्टेबल है। अपराध में उसकी कथित संलिप्तता सामने आने के बाद उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया है। सूत्र के मुताबिक, कथित अपहरण और फिरौती की मांग के संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी।
इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की कथित संलिप्तता स्थापित करने के लिए तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों से जानकारी जुटाई। सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी से पुलिस को संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली, जिसके बाद अली और अख्तर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को एक अदालत ने जेल भेज दिया है।
पुलिस अब मामले से जुड़े दो और संदिग्धों की तलाश कर रही है। जांचकर्ता घटनाओं के क्रम और प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाने के लिए कथित अपहरण और उसके बाद पैसों की मांग से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। सूत्र ने कहा कि कथित अपराध में और लोगों के शामिल होने का पता लगाने और अपहरण व वसूली के मामले के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है।
Mizoram में DRI की बड़ी कार्रवाई, 8.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मिजोरम में 8.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43.2 लाख विदेशी सिगरेट जब्त की हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन डीआरआई की आइजोल क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने आइजोल जा रहे एक ट्रक को चम्फाई-आइजोल मार्ग पर तुइरियाल गांव के पास रोका।
मंत्रालय ने बयान में बताया कि ट्रक की तलाशी के दौरान ‘पैट्रन’ ब्रांड की सिगरेट के 432 कार्टन बरामद किए गए। इनमें 43.2 लाख सिगरेट थीं। संदेह है कि इन सिगरेट की तस्करी पड़ोसी देश म्यांमा से की गई थी।
जांच में पाया गया कि सिगरेट के पैकेट पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत अनिवार्य चित्रात्मक और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां नहीं थीं। बयान के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत सिगरेट और ट्रक को जब्त कर लिया गया जबकि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बयान में कहा गया कि इस जब्ती से विदेशी तंबाकू उत्पादों की अवैध आवाजाही के लिए सीमापार मार्गों के इस्तेमाल का पता चलता है।
यह तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी एवं प्रवर्तन मजबूत करने के डीआरआई के प्रयासों का हिस्सा है।
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