'बाहर से देखना मुश्किल', जमानत मिलते ही राजपाल यादव की अजीब अपील, स्टेशन-एयरपोर्ट से की तिहाड़ जेल की तुलना
राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है, जिसमें ₹1 लाख के बेल बॉन्ड और एक जमानती की शर्त रखी गई है. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें तय समय सीमा में ₹1.5 करोड़ जमा करने का आदेश दिया था. जेल से बाहर आने के बाद राजपाल ने जेल प्रशासन से अनोखी सुधार की मांग की है. उन्होंने जेल में अलग से स्मोकिंग एरिया बनाने की बात कही है.
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