शादियों में वायरल हुआ ‘डांसिंग अंकल’ का वीडियो, इंटरनेट पर मचा तहलका
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तेलुगू एक्ट्रेस की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, दोषी को सरेंडर करने का आदेश, मां की याचिका नामंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुई तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत के मामले में दोषी जी सिद्धार्थ रेड्डी की याचिका खारिज करते हुए उसे चार हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा कि यह हत्या या दुष्कर्म नहीं, बल्कि जहर से हुई मौत (आत्महत्या) का मामला है. सिद्धार्थ और प्रत्यूषा ने परिवार की असहमति के बाद साथ में जहर पिया था, जिसमें प्रत्यूषा की जान चली गई. हाईकोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस की मां के लगाए गए साजिश के आरोपों को भी खारिज कर दिया.
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