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रेलवे का सख्त नियम! ट्रेन में यह गलती पड़ सकती है भारी, जुर्माने के साथ जेल भी

Indian Railway News: रेलवे का सफर हर रोज करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है. लोग लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन को सबसे आरामदायक साधन मानते हैं, जहां वे सुकून से सो सकें, पढ़ सकें या आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. लेकिन पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन ने इस शांति में खलल डाल दिया है. आपने भी सफर के दौरान देखा होगा कि कुछ लोग बिना इयरफोन लगाए तेज आवाज में रील देखते रहते हैं या स्पीकर खोलकर बातें करते हैं.

इससे आसपास बैठे सहयात्रियों का सिरदर्द बढ़ जाता है. खासकर रात के समय जब पूरी बोगी सोने की तैयारी में होती है, तब किसी के फोन से आने वाला कर्कश शोर पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना देता है. अब भारतीय रेलवे ने ऐसे लापरवाह यात्रियों पर पूरी तरह लगाम कसने की तैयारी कर ली है. रेलवे का साफ कहना है कि चलती ट्रेन में दूसरों की शांति भंग करना केवल खराब आदत नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है.

शोर मचाने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान

ट्रेनों में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अगर आप कोच के भीतर बिना हेडफोन के गाने बजाते हैं या ऊंची आवाज में वीडियो चलाते पकड़े गए, तो तत्काल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कार्रवाई मामले की गंभीरता पर निर्भर करती है. अगर कोई यात्री बार बार टोकने के बावजूद अपनी हरकत से बाज नहीं आता और बोगी में हंगामा या अशांति पैदा करता है, तो रेलवे अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत जुर्माना बढ़कर पांच हजार रुपये तक हो सकता है. इतना ही नहीं, मामले के बहुत ज्यादा बिगड़ने या सार्वजनिक शांति को बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दोषी को छह महीने तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. दक्षिण रेलवे ने इस दिशा में विशेष अभियान शुरू करते हुए स्टेशनों और बोगियों में सूचनाएं लगवाना शुरू कर दिया है.

किन आदतों से दूसरों को होती है परेशानी

सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय कुछ बुनियादी शिष्टाचार का पालन करना बेहद जरूरी होता है. कई बार लोग अनजाने में या अपनी आदत के चलते ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो दूसरों के लिए भारी असुविधा का कारण बन जाती हैं. बिना इयरफोन लगाए लगातार सोशल मीडिया स्क्रोल करना और रील देखना इनमें सबसे आम है. वातानुकूलित यानी एसी डिब्बों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रहने की वजह से छोटी सी आवाज भी गूंजती है और दूर तक सुनाई देती है. इसके अलावा फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर लंबी निजी बातचीत करना, बार बार तेज रिंगटोन बजना और देर रात तक तेज रोशनी या आवाज वाले वीडियो देखना साथी यात्रियों की नींद खराब करता है. यह स्थिति उन बुजुर्गों, बीमार लोगों और छोटे बच्चों के लिए बहुत कष्टदायक हो जाती है, जो सफर में विश्राम की उम्मीद करते हैं.

टोकने पर विवाद से बचें, रेलवे से लें मदद

सफर के दौरान अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई परेशान होकर सामने वाले को आवाज धीमी करने को कहता है, तो बात बहस और गाली गलौज तक पहुंच जाती है. कई मामलों में स्थिति मारपीट तक पहुंच जाती है. रेलवे प्रशासन की सलाह है कि यात्री आपस में उलझने और विवाद को बढ़ावा देने के बजाय सीधे ट्रेन में मौजूद आधिकारिक तंत्र की मदद लें. जब भी कोई यात्री बार बार आग्रह के बाद भी शोर बंद न करे, तो तुरंत टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई या कोच अटेंडेंट से संपर्क करना चाहिए. आप अपनी सीट संख्या, बोगी नंबर और समस्या का ब्योरा देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे की आधिकारिक हेल्पलाइन और रेलमदद पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है. अगर किसी तरह के खतरे या हाथापाई की आशंका हो, तो रेलवे सुरक्षा बल को बुलाना सबसे सुरक्षित उपाय है.

सार्वजनिक जिम्मेदारी और समझदारी भरा सफर

रेलवे बोर्ड ने पहले भी ऐसे दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर इनके कड़ाई से पालन की तैयारी है. ट्रेन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक सुविधा है जहां हर किसी को शांति और सुरक्षा के साथ यात्रा करने का अधिकार है. सफर का आनंद तभी है जब हम अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की सुविधा और आराम का भी पूरा मान रखें. जब भी आप यात्रा करें, अपने पास इयरफोन जरूर रखें और बात करते समय अपनी आवाज धीमी रखें. रात के समय फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखना एक अच्छे नागरिक की पहचान है. थोड़ी सी समझदारी आपको भारी जुर्माने और कानूनी पचड़े से बचा सकती है, साथ ही सफर को हर किसी के लिए सुखद और यादगार बना सकती है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे ट्रैक पर फंसी कार को ट्रेन ने मारी टक्कर, 50 मीटर तक घिसटती गई गाड़ी

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जंतर-मंतर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने लॉन्च किया पोर्टल, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत

दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर जुलाई 2026 में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर इंक्वायरी कमेटी (HPEC) ने एक पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल के जरिए हिंसा से प्रभावित लोग, पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित पक्ष अपनी शिकायतें और पक्ष कमेटी के सामने रख सकेंगे.

कमेटी ने प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए http://hpec.nic.in पोर्टल शुरू किया है. इसके माध्यम से संबंधित लोग अपनी शिकायतें और लिखित आवेदन जमा कर सकते हैं. कमेटी ने सभी प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से पोर्टल पर उपलब्ध उचित प्रारूप का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायतें और जानकारी अपलोड करने की अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर हुई हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था. कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13 में बताए गए सभी मुद्दों की जांच करेगी. इसके अलावा, 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में बताए गए विषयों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है.

इन मामलों की जांच को प्राथमिकता

कमेटी ने स्पष्ट किया है कि कुछ गंभीर मामलों पर विशेष प्राथमिकता के साथ विचार किया जाएगा. इनमें मुख्य रूप से तीन तरह के मामले शामिल हैं:

- पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले: हिंसा के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से प्रभावित लोगों की शिकायतों की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी.
- महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा और उत्पीड़न: महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने और उनके साथ उत्पीड़न की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
- दोनों पक्षों की ओर से अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान: हिंसा के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से की गई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े मामलों की भी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी.

शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था

कमेटी ने पोर्टल को इस तरह तैयार किया है कि संवेदनशील मामलों में गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके. इसके साथ ही, शिकायत दर्ज कराने वाले प्रभावित लोगों को अपनी पहचान गोपनीय रखने का विकल्प भी दिया गया है.

यदि कोई प्रभावित व्यक्ति अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता, तो पोर्टल पर उसकी पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य संवेदनशील मामलों में शिकायतकर्ताओं और कमजोर स्थिति वाले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

प्रभावित लोगों से शिकायत दर्ज कराने की अपील

हाई पावर इंक्वायरी कमेटी ने हिंसा से प्रभावित लोगों, संबंधित पुलिसकर्मियों और अन्य हितधारकों से पोर्टल का इस्तेमाल करने की अपील की है. वे अपनी शिकायतें और पक्ष रखने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित प्रारूप के अनुसार जानकारी अपलोड कर सकते हैं.

कमेटी इन शिकायतों और प्रस्तुतियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दायरे के अनुसार विचार करेगी. इस प्रक्रिया के जरिए जुलाई 2026 में हुई हिंसा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच में प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आ सकेगा.

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