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CDS Anil Chauhan का बड़ा खुलासा, Nehru ने Tibet पर क्यों किया था China से पंचशील समझौता?

रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने शुक्रवार को स्वतंत्रता के बाद के भारत-चीन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1954 का पंचशील समझौता, जिसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को दिशा देने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सहित पांच सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।

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चीन के साथ पंचशील समझौते पर सीडीएस का बयान

देहरादून में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को अपनी सीमाएँ स्वयं निर्धारित करनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के दावों से अवगत थे, जिनमें पूर्व में मैकमोहन रेखा और लद्दाख के कुछ क्षेत्र शामिल थे, लेकिन उनका मानना ​​था कि पंचशील ढांचे के माध्यम से एक व्यापक समझ संबंधों को स्थिर करने में सहायक हो सकती है।
सीडीएस ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेज चले गए और यह भारत को तय करना था कि सीमा कहाँ है। नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में मैकमोहन रेखा जैसी हमारी कुछ सीमाएँ हैं और लद्दाख क्षेत्र में भी हमारा कुछ दावा है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। लगभग 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का काम करती थी।

तिब्बत पर सीडीएस

उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत की तथाकथित मुक्ति के बाद चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता था। और चीन के लिए भी। जब उन्होंने तिब्बत को एक तरह से मुक्त कराया, तो वे ल्हासा में घुस गए। वे शिनजियांग में घुस गए। यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों पर बेहद अशांत था। उन्होंने कहा कि इसलिए इस क्षेत्र को कुछ प्राथमिकता दी गई। इसलिए वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे। स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था। 1954 में, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ, भारत ने मान लिया कि उसने अपनी सीमा, उत्तरी सीमा, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम औपचारिक संधि के माध्यम से सुलझा नहीं पाए थे, सुलझा लिया है। 

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Air India की बड़ी लापरवाही पर DGCA का एक्शन, बिना Permit उड़ान भरने पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर वैध एयरवर्थनेस परमिट के बिना आठ बार एयरबस विमान उड़ाने के लिए 110,350 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। एक गोपनीय आदेश के अनुसार, डीजीसीए का कहना है कि इस चूक से एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। यह जुर्माना एयरबस ए320 विमान से संबंधित है, जिसने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई मार्गों पर अनिवार्य एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के बिना यात्रियों को यात्रा कराई। एआरसी नियामक द्वारा विमान के सुरक्षा और अनुपालन जांच उत्तीर्ण करने के बाद प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।

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दिसंबर में रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई घटना की एयर इंडिया द्वारा की गई आंतरिक जांच में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा किया गया और एयरलाइन की अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया गया। 5 फरवरी को जारी एक गोपनीय दंड आदेश में, भारतीय अधिकारियों ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को बताया कि इस घटना ने "जनता के विश्वास को और कमज़ोर किया है और संगठन के सुरक्षा अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एयर इंडिया के संयुक्त महानिदेशक मनीष कुमार ने विल्सन का जिक्र करते हुए लिखा, एयर इंडिया की ओर से उत्तरदायी प्रबंधक उपरोक्त चूक के लिए दोषी पाया गया है। एयरलाइन को 30 दिनों के भीतर 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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यह नियामक कार्रवाई एयर इंडिया की भीषण विमानन दुर्घटना के बाद कड़ी निगरानी में आई है, जिसमें पिछले साल जून में अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की एयरबस दुर्घटना की जांच में पायलटों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पाया गया कि आठों उड़ानों के पायलटों ने उड़ान भरने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन को हाल के महीनों में आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना विमान संचालन और अन्य ऑडिट संबंधी कमियों के लिए डीजीसीए से चेतावनी भी मिली है।

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दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन होंगे जब्त, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को जारी एक पब्लिक नोटिस में विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर की सड़कों पर खड़ी या चलती हुई निर्धारित अवधि से अधिक पुरानी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से जब्त … Sat, 14 Feb 2026 22:27:45 GMT

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