'टैक्स रिफंड का वक्त 15 दिन से कम करके अब 10 दिन किया', GST Council की 57वीं बैठक के अहम फैसले
GST Council की 57वीं बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक के तहत GST टैक्स अधिकारियों के पास से गिरफ्तारी करने के अधिकार को खत्म करने को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अभियोजन सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तय किया गया है.
अभियोजन की सीमा, वह लिमिट होती है, इसके तहत किसी अपराध या मामले में कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया जाना जरूरी होता है. इसके साथ MDR को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में MDR को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई. UPI पर एमडीआर को होल्ड करने की चर्चा हो रही थी. GST काउंसिल की इस बैठक में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इन उत्पादों पर पहले जितना टैक्स लागू रहता था, उतना ही अब भी GST लागू रहेगा.
#WATCH | Delhi | 57th GST Council meeting | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The Council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from Rs 1 crore to Rs 5 crore. Anything below Rs 5 crore no prosecution and… pic.twitter.com/4n6OihFVBz
— ANI (@ANI) October 8, 2026
जुर्माना और रिफंड पर फैसला
इसके साथ जीएसटी काउंसिल ने सामान्य जुर्माने को 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार करने, जीएसटी रिफंड में तेजी लाने, छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने और व्यवसायों के साथ अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुरुवार को घोषित सुधार अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल, 2027 से होने वाली है.
गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने का प्रयास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, "काउंसिल ने GST के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने का प्रयास किया है. काउंसिल ने मुकदमा चलाने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रयास किया है. 5 करोड़ रुपये से कम की राशि पर किसी तरह का केस नहीं चलाया जाएगा और सामान्य जुर्माना 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया जाएगा."
नैनीताल-मसूरी से अलग, पहाड़ों में चाहिए सुकून तो चले आइए मिनी स्विट्ज़रलैंड, बापू भी थे यहां की सुंदरता के कायल
Anasakti Ashram Kausani: बागेश्वर का कौसानी अपनी शांत वादियों, हरियाली और हिमालयी नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां मौजूद अनासक्ति आश्रम की पहचान इससे भी खास है. महात्मा गांधी वर्ष 1929 में करीब 14 दिनों तक इसी आश्रम में ठहरे थे और कौसानी की खूबसूरती से प्रभावित होकर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था. आज भी आश्रम में गांधीजी से जुड़ी यादें, साहित्य और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहां ध्यान और प्रार्थना के साथ ठहरने की सुविधा भी मिलती है. जानिए अनासक्ति आश्रम में क्या खास है, यहां कैसे पहुंच सकते हैं, ठहरने की क्या व्यवस्था है और घूमने के लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा.
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