Union Budget 2026: दुर्घटना मुआवजे के ब्याज पर टैक्स छूट, विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी राहत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार यानी आज संसद में बजट पेश करते हुए टैक्स से जुड़े कई अहम प्रस्तावों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इनकम टैक्स सिस्टम को सिंपल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक आसान बनाया जाए ताकि ईज ऑफ लिविंग में सुधार हो सके.
दुर्घटना मुआवजे पर बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज अब इनकटैक्स से पूरी तरह मुक्त होगा. इसके साथ ही इस खाते पर किसी भी तरह का TDS भी नहीं काटा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कदम से सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें मिलने वाला मुआवजा कर कटौती के कारण कम नहीं होगा.
विदेशी यात्रा पर TCS में कटौती
इस बार बजट में विदेशी खर्च को लेकर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS में बड़ी राहत दी गई है. विदेश यात्रा टूर पैकेज की बिक्री पर TCS की दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है. अभी यह दर 5 प्रतिशत और कुछ मामलों में 20 प्रतिशत तक थी. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 2 प्रतिशत की यह दर किसी भी न्यूनतम राशि की शर्त के बिना लागू होगी, जिससे विदेशी यात्रा से जुड़े लेनदेन सरल होंगे.
शिक्षा और चिकित्सा के लिए रेमिटेंस सस्ता
शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी सरकार ने राहत दी है. Liberalised Remittance Scheme के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा. इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और इलाज कराने वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है.
TDS नियमों में स्पष्टता
टैक्स कटौती को लेकर मौजूद अस्पष्टता को दूर करने के लिए सरकार ने मैनपावर सप्लाई सेवाओं को स्पष्ट रूप से भुगतान ठेकेदारों के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत ऐसी सेवाओं पर 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत की दर से TDS लागू होगा. इस कदम से व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के बीच TDS दरों को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे.
छोटे टैक्सपेयर्स को अभियोजन से छूट
वित्त मंत्री ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की. इसके तहत जिन व्यक्तियों ने 20 लाख रुपये से कम मूल्य की गैर-अचल विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, उन्हें अभियोजन से छूट दी जाएगी. यह प्रावधान 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे छोटे मूल्य की विदेशी संपत्ति रखने वाले टैक्सपेयर्स बिना कानूनी डर के अनुपालन कर सकेंगे.
न्यू टैक्स लॉ कब से होगा लागू?
सिथारमण ने यह भी बताया कि आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही सरल आयकर नियम और नए डिजाइन के रिटर्न फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे ताकि करदाताओं को नई व्यवस्था को समझने और अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
ये भी पढ़ें- बजट 2026: कैंसर की दवाओं से लेकर विदेश में यात्रा करना हुआ सस्ता, शराब समेत ये चीजें हुईं महंगी
Jharkhand News: निकाय चुनाव से पहले BJP ने बुलाई प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक
Jharkhand News: झारखंड राज्य में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी.
‘एक पद-एक प्रत्याशी’ फार्मूले पर होगा मंथन
हालांकि निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे, फिर भी बीजेपी सहित सभी प्रमुख दल अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में हैं. बैठक में “एक पद-एक प्रत्याशी” फार्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश होगी, ताकि मेयर पद समेत अन्य प्रमुख पदों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के बीच आपसी टकराव से बचा जा सके.
सूत्रों के मुताबिक, कई नगर निगमों में एक ही पद के लिए पार्टी से जुड़े कई दावेदार सामने आए हैं. ऐसे में नामों पर मंथन कर एक सर्वमान्य उम्मीदवार तय करना बैठक का मुख्य एजेंडा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता भी इस रणनीतिक बैठक में शामिल हो रहे हैं. बीजेपी की नजर ज्यादा से ज्यादा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने पर है.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation




















