इंदौर में नगर निगम की सख्ती, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 15 बिल्डिंग सील, 2 पर चालान
इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुरुवार को निगम की टीमों ने अलग-अलग बिल्डिंगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। वहीं इस दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था के साथ बेसमेंट और रूफटॉप के इस्तेमाल की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 15 बिल्डिंगों को सील किया गया है जबकि 2 बिल्डिंगों पर चालानी कार्रवाई की गई है।
दरअसल निगम की टीमों की इस कार्रवाई में खास तौर पर यह देखा गया कि बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था ठीक है या नहीं और बेसमेंट व रूफटॉप का इस्तेमाल बिल्डिंग परमिशन के मुताबिक हो रहा है या नहीं। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं एडिशनल कमिश्नर प्रखर सिंह के निर्देश पर टीमों ने बेसमेंट और रूफटॉप के इस्तेमाल की भी जांच की। निगम अधिकारियों के मुताबिक जिन जगहों पर स्वीकृत उपयोग के विपरीत गतिविधियां चलती मिलीं, वहां नोटिस, चालान और सीलिंग जैसी कार्रवाई की गई है। साथ ही निगम की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।
इंदौर में फायर सेफ्टी जांच के दौरान इन बिल्डिंगों पर पहुंची टीम
वहीं नगर निगम की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में कई होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान होटल द ग्रैंड क्रिस्टा, होटल अर्बन नेक्स्ट, जीपी होटल, न्यू कृष्णा पैलेस, होटल सालवेज और एपटेल होटल में टीम पहुंची। इसके अलावा अल्का बिस्ट्रो रेस्टोरेंट/बार, वीर दी हट्टी रेस्टोरेंट, हाउस ऑफ माल्ट और सेकंड किचन रूफटॉप कैफे की भी जांच की गई। स्कीम नंबर 94 के प्लॉट नंबर 210 और प्लॉट नंबर 82, दातार विला, सूर्य साधना एबी रोड एमआर-9, गुरुकुला बॉयज हॉस्टल और मोन होम डेकोर सहित अन्य जगहों को भी जांच के दायरे में लिया गया।
टीम ने बुलबुल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैत्री कलेक्शन, तुलसी ट्रेडर्स, 52 पायनियर पागा, मंगल श्री साड़ी, कंचन साड़ी, सत्यम रेडीमेड और दयाल कलेक्शन का भी निरीक्षण किया। गोवर्धन प्लाजा की चार दुकानों और वॉच केआर सॉर्प समेत अन्य प्रतिष्ठानों में भी फायर सेफ्टी और बिल्डिंग के इस्तेमाल से जुड़ी स्थिति देखी गई।
नियमों का उल्लंघन मिलने पर 15 बिल्डिंगों को सील किया गया
इसके अलावा टीम ने हाउस ऑफ माल्ट, मंगल श्री साड़ी, कंचन साड़ी, गोवर्धन प्लाजा की चार दुकानों, सत्यम रेडीमेड और दयाल कलेक्शन सहित अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान निगम की टीमों ने फायर सेफ्टी व्यवस्था के साथ यह भी देखा कि अलग-अलग जगहों पर बिल्डिंग के हिस्सों का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर 15 बिल्डिंगों को सील किया गया और 2 पर चालान की कार्रवाई की गई।
बेसमेंट के इस्तेमाल पर निगम की सख्ती
दरअसल नगर निगम की इस कार्रवाई में रूफटॉप और बेसमेंट का इस्तेमाल भी जांच के दायरे में रहा। अधिकारियों के अनुसार, कुछ जगहों पर रूफटॉप किचन, रूफटॉप रेस्टोरेंट या दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां बिल्डिंग परमिशन में स्वीकृत इस्तेमाल के विपरीत चलती मिलीं। ऐसी जगहों पर गतिविधियां बंद कराकर सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम की टीमों ने यह भी देखा कि बिल्डिंग के बेसमेंट का इस्तेमाल उसी काम के लिए हो रहा है या नहीं जिसके लिए परमिशन दी गई है।
CEC को लेकर SC में याचिका, जज ने सुनवाई से किया इनकार; कहा- CJI के पास जाएं
शंकरनारायणन ने कहा कि याचिक को लिस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि आदेश को वापस लेने की मांग इस आधार पर की जा रही है कि मामले की सुनवाई करने वाले जजों में से एक जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को खुद को सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए था।
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