Bihar: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करंट लगने से बाघ की मौत
बिहार के पश्चिम चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, नर बाघ की मौत उस समय हुई, जब वह टाइगर रिजर्व के मनपुर इलाके में एक किसान द्वारा खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए अवैध बिजली के तार (इलेक्ट्रिक फेंसिंग) के संपर्क में आ गया।
रिजर्व के क्षेत्र निदेशक नेसमानी के. ने फोन पर बताया, “गश्त के दौरान अधिकारियों को बाघ का शव मिला। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पशु चिकित्सकों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी।”
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा।
फील्ड डायरेक्टर ने कहा, “खेतों में बिजली की बाड़ लगाना अवैध है। इस मामले में संबंधित किसान के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र ने Solid Waste Management Rules को अधिसूचित किया, एक अप्रैल से होंगे लागू
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
नए नियमों के तहत ठोस कचरे के स्रोत पर ही चार-स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य कर दिया गया है और भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वालों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं। अपशिष्ट पृथक्करण के लिए चार श्रेणियां हैं: गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट।
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