1.31 करोड़ का था जुर्माना और 3 साल की जेल, हाईकोर्ट ने एक झटके में खत्म की सजा
Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने 1.31 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली चोरी के एक मामले में सजायाफ्ता आरोपी को बरी कर दिया है. जज शैलेंद्र सिंह की बेंच ने गया की निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि शिकायत करने वाला पक्ष आरोपी के खिलाफ केस साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.
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