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Meerut blue drum case: सौरभ राजपूत हत्याकांड केस में आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में, बुधवार को यूपी की एक अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मुस्कान के पति और मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया। राजपूत के शरीर के टुकड़े करके उन्हें मेरठ में सीमेंट से भरे एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपा दिया गया था। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। जज ने कहा कि सज़ा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा। यह फ़ैसला लगभग 13 महीने की अदालती कार्यवाही, करीब 126 सुनवाइयों और 22 से ज़्यादा गवाहों के बयानों के बाद आया। दोनों आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक, फ़ैसले से पहले मुस्कान पिछले तीन दिनों से जेल में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर रही थी। वहीं, साहिल ने दूसरे कैदियों से बातचीत करना बंद कर दिया था। उनके व्यवहार में यह बदलाव उस समय आया जब अदालत इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में फ़ैसला सुनाने वाली थी। 

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जज ने मुस्कान से पूछा कि फ़ैसले से पहले उसे कैसा लग रहा है


फ़ैसला सुनाने से पहले, जज ने मुस्कान से बात की और पूछा कि फ़ैसले वाले दिन उसे कैसा महसूस हो रहा है। जज ने कहा आज फ़ैसले का दिन है। मुस्कान, तुम क्या सोचती हो? हमने अपना काम कर दिया है। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? आज सज़ा नहीं सुनाई जा रही है। बताओ, तुम क्या सोचती हो? जज ने यह भी कहा कि अपराध समाज में डर का माहौल बनाता है। थोड़ी देर के ब्रेक के बाद, कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और मुस्कान और साहिल, दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया। ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों और चीज़ों की जाँच करने के बाद, कोर्ट ने माना कि दोनों ने मिलकर हत्या की थी। जज ने यह भी कहा कि अपराध को छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश के तहत राजपूत की लाश को एक नीले ड्रम में छिपा दिया गया था।

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केस के बारे में


मेरठ के 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' में मर्चेंट नेवी के 29 साल के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या का मामला शामिल है। आरोप है कि उनकी हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के साथी रहे प्रेमी साहिल शुक्ला ने की थी। बताया जाता है कि दोनों 2019 में एक WhatsApp ग्रुप के ज़रिए दोबारा संपर्क में आए और बाद में उनके बीच रिश्ता बन गया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या की योजना बनाने में कई महीने बिताए, क्योंकि वे उन्हें अपने रिश्ते में रुकावट मानते थे। यह अपराध कथित तौर पर मार्च 2025 में किया गया था, जब सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से भारत लौटे थे।

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Gujarat High Court ने खारिज की Asaram की 20 दिन की Interim Bail, Video Call की मिली छूट

गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहीं अपनी 83 साल की पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर 20 दिन की अस्थायी रिहाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पत्नी से बात करने की इजाज़त मांगने की छूट दी। जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीज़न बेंच ने आसाराम की पत्नी की सेहत के बारे में पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद यह अर्ज़ी खारिज कर दी। कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को उनकी हालत की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में उनका इलाज कर रहे दो डॉक्टरों के बयानों के साथ जमा किया गया। आसाराम की ओर से पेश होते हुए उनके वकीलों ने कहा कि वे 86 साल के हैं और उनकी पत्नी 83 साल की हैं, और उन्हें अपनी पत्नी की सेहत की चिंता है। उनकी हालत का हवाला देते हुए, वकीलों ने 20 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की ताकि वे इलाज के दौरान अपनी पत्नी से मिल सकें।

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सरकारी वकील ने अदालत में पेश किए गए डॉक्टरों के बयानों का ज़िक्र करते हुए इस अर्ज़ी का विरोध किया। अदालत को बताया गया कि आसाराम की पत्नी का इलाज पर अच्छा असर हुआ है और उनकी हालत अभी स्थिर है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उन्हें दो-तीन दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। सरकार ने आगे यह तर्क दिया कि आसाराम की पत्नी का इलाज एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में चल रहा है और वह अपने रिश्तेदारों और निजी डॉक्टर की देखरेख में हैं। इसलिए, सरकार का कहना था कि उन्हें अंतरिम ज़मानत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दलीलों और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। हालाँकि, कोर्ट ने उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट से इजाज़त लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी पत्नी से बात करने की अनुमति दे दी।

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आसाराम 2013 के रेप केस में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा मिलने के बाद से जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी एक और अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी।
 

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