अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, PM मोदी डिग्री मामले में 25 हजार का जुर्माना देना ही होगा
अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने 25 हजार रुपए के जुर्माने को चुनौती देने वाली उनकी अपील खारिज कर दी है. यह जुर्माना पहले एकल पीठ ने लगाया था. हाईकोर्ट ने उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने आरटीआई प्रक्रिया के इस्तेमाल को लेकर भी टिप्पणी की. वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुर्माने के आधार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी मांगने पर लगातार जोर नहीं दिया था. हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.
जनसुनवाई में नीम की पत्तियां लेकर पहुंचीं महिला, बोलीं- 'सपने में माताजी ने पूछा, पेड़ क्यों कटने दिया?
Land Dispute Jansunwai: इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा नीम के पेड़ की दोबारा निकली हरी टहनियों को लेकर है.महिला इसे देवी की मौजूदगी से जोड़ रही हैं, जबकि पेड़ का दोबारा बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है.अब यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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