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'जज साहब, फैसला वापस लीजिए...आपको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था', सुप्रीम कोर्ट में यह कैसी डिमांड?
Supreme Court News: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर के विभाजित फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता डॉ. जया ठाकुर ने फैसले को वापस लेने और मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग की है. याचिका में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि उनके बेटे सिद्धार्थ शर्मा जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल हैं. याचिका में इसी आधार पर निष्पक्षता को लेकर आशंका जताई गई है. 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की राय अलग-अलग होने के बाद मामला सीजेआई सूर्यकांत के पास भेजा गया था.
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