चौथी मंजिल से गिरी लड़की, स्ट्रेचर पर 12वीं की परीक्षा देकर पाए 92% अंक, आज गूगल में कर रहीं नौकरी
चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई लड़की ने स्ट्रेचर पर 12वीं की परीक्षा देकर 92% अंक प्राप्त किए। आज वह दो डिग्रियों के साथ हैदराबाद में गूगल की सहयोगी कंपनी में काम कर रही है।
महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को जारी किया नोटिस
Brij Bhushan Sharan Singh: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में नोटिस मिला है। बताया जा रहा है कि यह नोटिस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है।
बता दें कि यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ 4 महिला पहलवानों की ओर से सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
9 अक्टूबर को होगी मामले पर सुनवाई
राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। चारों महिला पहलवानों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आरोपियों को बरी किया गया था।
STORY | Delhi court issues notice in women wrestlers' appeal against Brij Bhushan's acquittal
— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
A Delhi court on Monday issued notice on the appeal filed by four women wrestlers against a magistrate's verdict acquitting former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in a sexual… pic.twitter.com/FZif908dyz
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा ?
याचिकाकर्ताओं का तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया बरी करने का फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। निचली अदालत ने मामले में पेश किए गए सबूतों का गलत, अधूरा और चुनिंदा तरीके से आकलन किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बरी करने के आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।
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