UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:0.4% MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लेने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। सरकार ने 2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस लगाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होनी है। याचिका में इस फीस लेने को रद्द करने की मांग की गई है। CJI सूर्यकांत की तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सुनवाई हाेगी। वकील अंजन दत्ता ने ये जनहित याचिका की है। पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा के अभाव का आरोप याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जनता से खुलकर सलाह-मशविरा किए बिना और जरूरी कानूनी नियम बनाए बिना यह फीस लगा दी गई। साथ ही, इसमें 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' की धारा 10A को भी अदालत में चुनौती दी गई है। आरोप है कि यह धारा सरकार को यह तय करने का मनमाना अधिकार देती है कि कौन-से डिजिटल पेमेंट बिल्कुल मुफ्त रहेंगे और किस पर फीस लगेगी। RuPay डेबिट कार्ड से तुलना: भेदभावपूर्ण फैसले का दावा याचिका में UPI और RuPay डेबिट कार्ड के बीच किए गए अंतर पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर 'जीरो-चार्ज' सुरक्षा जारी रखी है, जबकि UPI पर ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगा दिया गया है। याचिका में इस व्यवस्था को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि इससे कम मार्जिन वाले छोटे व्यापारियों पर भारी बोझ पड़ेगा, आम उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। UPI MDR चार्ज के नए नियम और व्यापारियों पर प्रभाव मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR, यह वह फीस होती है जो कोई व्यापारी या दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट (UPI) की सुविधा यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन या पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देता है। यह फीस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क को सही से चलाने की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाता है। यह चार्ज व्यापारी को देना होता है, ग्राहक को नहीं।
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