दिल्ली में नाबालिग से रेप; सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया:झांसा देकर होटल में बुलाया; POCSO के 96.6% मामलों में आरोपी पीड़ित को पहले से जानता है
दिल्ली के वजीराबाद इलाके के एक होटल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती की थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी और नाबालिग दोनों वजीराबाद इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी ने दोस्ती का झांसा देकर मंगलवार को नाबालिग को होटल में बुलाया था। घटना के बाद नाबालिग घर लौटी और परिवार को पूरी बात बताई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने POCSO एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। परिवार के पुलिस से संपर्क करने के बाद नाबालिग का मेडिकल कराया गया। पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया। बयान और मेडिकल जांच के आधार पर वजीराबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। होटल के रिकॉर्ड की जांच पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नाबालिग को होटल में प्रवेश कैसे मिला। जांचकर्ता होटल का रजिस्टर, CCTV फुटेज और अन्य रिकॉर्ड देख रहे हैं। दिल्ली में रेप के पिछले 3 केस 12 सितंबर: स्वरूप नगर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप-हत्या। अगले दिन खेत के पास खुले मैदान में शव मिला। चार आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें तीन नाबालिग हैं। 16 सितंबर: सदर बाजार के दुकान में 10 साल की बच्ची से रेप। बच्ची स्टेशनरी खरीदने के लिए घर से निकली थी। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। 21 सितंबर: दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। दिल्ली में हर दिन बच्चों से यौन अपराध के 4 मामले NCRB के मुताबिक, 2024 में दिल्ली में POCSO के 1,553 केस दर्ज हुए। यानी औसतन हर दिन 4 से ज्यादा मामले सामने आए। 2025 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। ------------------------------ यह खबर भी पढ़ें… दिल्ली में बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप:ग्रेटर नोएडा से बैठाया; बस 47km दौड़ती रही, शीशे पर पर्दे लगे थे, ड्राइवर-कंडक्टर अरेस्ट दिल्ली में 16 साल की छात्रा से चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 4 अगस्त की है, पुलिस ने 31 अगस्त को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। पूरी खबर पढ़ें…
₹47.95 लाख के सरकारी धन की हेराफेरी, पूर्व सब पोस्ट मास्टर को 5 साल की सजा
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिवीजन में सरकारी धन की हेराफेरी के मामले में सीबीआई कोर्ट, विशाखापत्तनम ने पूर्व सब पोस्ट मास्टर दामालापति वेणु गोपाल नायडू को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई के मुताबिक, दोषी दामालापति वेणु गोपाल नायडू कोट्टूरू सब पोस्ट ऑफिस, अमादालावलासा एचपीओ, श्रीकाकुलम डिवीजन में लोअर सिलेक्शन ग्रेड के सब पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात था.
21 फरवरी से 24 अगस्त 2019 के बीच की गई हेराफेरी
सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च 2020 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसी के अनुसार, आरोप था कि 21 फरवरी 2019 से 24 अगस्त 2019 के बीच आरोपी ने अपने अधिकार क्षेत्र के सरकारी धन में धोखाधड़ी करते हुए करीब 47.95 लाख रुपये की राशि अवैध तरीके से निकालकर उसका गबन किया.
सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने सरकारी धन का कथित तौर पर दुरुपयोग और हेराफेरी की. इस मामले में उस पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, खातों में जालसाजी और लोक सेवक के तौर पर सरकारी धन के आपराधिक दुरुपयोग से संबंधित आरोप लगाए गए थे.
2020 में CBI ने दर्ज किया था केस
सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार किया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद 23 सितंबर 2026 को CBI Court, Visakhapatnam ने दामालापति वेणु गोपाल नायडू को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सीबीआई के मुताबिक, अदालत के फैसले के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी हुई.
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