एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के होनहार अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी जैसे आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी की सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए, जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए तय कटऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं।
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