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SIM कार्ड को लेकर DoT का अलर्ट, गलत इस्तेमाल पर 50 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल, जान लें नियम

दूरसंचार विभाग (DoT) ने धोखाधड़ी से सिम कार्ड जारी करने के मामलों पर सख्ती दिखाई है। नागरिकों के लिए अलर्ट (SIM Card Alert) जारी किया गया है। धोखाधड़ी से सिम कार्ड जारी करने, गलत इस्तेमाल करने या आईएमईआई नंबरों के साथ छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2013 के तहत इसे अपराध माना जाएगा, 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।

DoT ने बताया कि साइबर जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ में POS से नागरिकों की जानकारी या सहमति के बिना उनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मोबाइल कनेक्शन यानी सिम एक्टिवेट किए थे। इसके बाद दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने संबंधित पीओएस को तुरंत ब्लैक लिस्ट कर दिया। 25मोबाइल कनेक्शन की जांच इंटेलिजेंस प्लेटफार्म पर की गई, जो संदेश पाए गए उनका दोबारा वेरिफिकेशन किया गया। जिसके बाद कई नंबरों को ब्लॉक किया गया। ऐसे मामलों से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है।

इन बातों का रखें ख्याल

विभाग में नागरिकों को अपने नाम पर जारी सिम कार्ड को किसी और को न देने या ट्रांसफर न करने की सलाह दी है। क्योंकि अगर सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है तो कानूनी जिम्मेदारी असली सब्सक्राइबर की हो सकती है। नागरिक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल/खरीद या असेंबल न करें, कॉन्फ़िगर या IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। धोखाधड़ी या गलत तरीके से सिम कार्ड लेना अपराध है। अपने नाम पर लिए गए सिम कार्ड को दूसरों को ट्रांसफर करने या बेचने की गलती न करें । दूसरा व्यक्ति इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी में बदलाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल न करने को भी कहा गया है। गलत नाम पर सिम कार्ड देना और बाद में उन्हें साइबर धोखाधड़ी या किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि में गलत इस्तेमाल करना, उधार देना/ किराए पर देने या किसी इत्यादि के लिए असली सब्सक्राइबर को कानून जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।

बचाव के लिए DoT की सलाह

खुद को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए नियमित रूप से अपने मोबाइल कनेक्शन की जांच करने की सलाह दी गई है ।  ताकि मोबाइल नंबरों की जांच कर पाए और जरूरत पड़ने पर इन्हें ब्लॉक भी करवाया जा सकता है। संचार साथी पोर्टल पर विभिन्न सुविधाओं के जरिए मोबाइल कनेक्शन और डिवाइस को वेरीफाई और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सभी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मोबाइल हैंडसेट के जरिए संचार साथी प्लेटफॉर्म पर चेक किया जा सकता है। इसके लिए चेक “Genuineness of Your Mobile Handset” फैसिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा मोबाइल ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम मैन्युफैक्चरर इनफॉरमेशन इत्यादि की जानकारी भी इस पर उपलब्ध होती है।

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दमोह: ग्राहक ने की शिकायत तो खुली डोमिनोज पिज्जा सेंटर की पोल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, मिली कई खामियां, लाइसेंस सस्पेंड

दमोह: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को एक शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शहर में संचालित डोमिनोज पिज्जा सेंटर निरीक्षण करने पहुंची, जहां अंदर किचन में कई खामियां पाई गई। इसके बाद टीम ने मौजूद स्टाफ को फटकार लगाई और साथ ही नोटिस जारी किया। विभाग की टीम ने सॉस, चीज और क्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिये हैं।

बता दें कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने पाया कि सेंटर में वेज और नॉनवेज फूड एक ही किचन में तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा दोनों तरह के खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखे जाने की जानकारी भी सामने आई। विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भी जांच शुरू कर दी है।

डोमिनोज पिज्जा सेंटर पर कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान सामने आई खामियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने डोमिनोज पिज्जा सेंटर का एक सप्ताह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सेंटर प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी मामले की जानकारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने बताया कि सोमवार को एक शिकायत के आधार पर डोमिनोज पिज्जा सेंटर पर कार्रवाई की गई। 12 सितंबर को शिकायत आई थी कि डोमिनोट पिज्जा सेंटर ने ग्राहक को वेज की जगह नॉनवेज पिज्जा डिलेवर किया था, इसके साथ ही उसमें से अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। जिसके बाद ग्राहक ने खाद्य विभाग में इस मामले की एक लिखित शिकायत दी। शिकायत को गंभीरत से लेते हुए खाद्य विभाग ने ​डोमिनोज सेंटर का निरीक्षण किया।

​अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वेज और नॉनेवज फूड एक ही किचिन में बनाया जा रहा था। साथ ही वेज नॉनवेज फूड के लिए एक ही फ्रीजर और ओवन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों की पैंकिग भी एक ही स्थान पर की जा रही थी। जो नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल के लिए डोमिनोज पिज्जा सेंटर का एक सप्ताह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है साथ ही नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही चीज, सॉस और क्रीम के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं।

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