Madhya Pradesh: घी को लेकर सास-बहू में विवाद, बहू ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में 100 ग्राम घी को लेकर सास और बहू के बीच हुए विवाद के बाद बृहस्पतिवार को बहू ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि यह मामला जिले के इंदार थाना क्षेत्र के इमलाऊदी गांव का है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। इंदार थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मृतका की पहचान सोनम जाटव के रूप में हुई है। परिजनों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सोनम की शादी 2018 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं।
सिंह के मुताबिक सोनम के पति धनपाल जाटव ने पुलिस को बताया कि वह संयुक्त परिवार में रहते हैं और आए दिन के घरेलू तनाव के कारण उनकी पत्नी अलग से खाना बनाती थी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह धनपाल की मां ने सोनम से थोड़ा घी मांगा लेकिन सोनम ने पहले मना किया, लेकिन पति के कहने पर उसने करीब 100 ग्राम घी दे दिया।
थाना प्रभारी सिंह ने धनपाल के हवाले से बताया कि इसके बाद उसने अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध थोड़ा और घी अपनी मां को दिलवा दिया, जिससे सास-बहू के बीच कहासुनी बढ़ गई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बीच धनपाल घर से बाहर चला गया और फिर सोनम व उसकी सास के मध्य पुन: विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में सोनम ने घी का डिब्बा फेंक दिया और कथित तौर पर घर में रखा जहरीला पदार्थ निगल लिया।
सिंह ने बताया कि सोनम की हालत बिगड़ते ही परिजन उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली से पचावली ले गए, फिर वहां से किराए की जीप से जिला अस्पताल शिवपुरी लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है।
थाना प्रभारी ने कहा, ‘‘पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह आत्महत्या ही है या इसके पीछे कोई और वजह है। मामले की विस्तृत जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
Gurugram में बिना अनुमति के विदेशी नागरिकों को ठहराने के आरोप में 73 फ्लैट मालिकों पर मामला दर्ज
हरियाणा के गुरुग्राम में बिना अनुमति और बिना फॉर्म-सी भरे विदेशी नागरिकों को अपने फ्लैट में ठहराने के आरोप में 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, खेड़की दौला पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि कई विदेशी नागरिकों को बिना फॉर्म-सी और आवश्यक अनुमति के सेक्टर-82 क्षेत्र स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के कई फ्लैट में ठहराया जा रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी पहुंची और सोसाइटी से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं दी थी और विदेशी नागरिकों के रहने से संबंधित फॉर्म-सी भी नहीं भरा था।
उन्होंने बताया कि खेड़की दौला पुलिस थाने में सभी 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी नागरिकों की निगरानी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म-सी भरना और अपने निवास स्थान के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है।
पुलिस ने कहा है कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, पीजी संचालकों और फ्लैट मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके प्रतिष्ठान में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का फॉर्म-सी भरा जाए और संबंधित पुलिस थाने को सूचना दी जाए।
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