New Delhi में Commonwealth का महामंच, PM Modi करेंगे 28वें CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन
इसे भी पढ़ें: क्या चल रहा है? मोदी की चुप्पी देख टेंशन में आए ट्रंप, तुरंत जयशंकर को अमेरिका से आया फोन
इसे भी पढ़ें: BJP का Rahul Gandhi पर बड़ा हमला, 'भारतीय Politics में अलगाववाद की Case Study हैं'
I-PAC raids: कोई फाइल-दस्तावेज...ED छापामारी मामले में ममता की याचिका HC ने की खारिज
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आई-पीएसी से संबंधित हालिया छापों के दौरान पार्टी की फाइलें और चुनाव संबंधी आंकड़े जब्त किए थे। इसके अलावा, ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसने इसी तरह की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान, ईडी ने टीएमसी से संबंधित किसी भी डेटा को जब्त करने से स्पष्ट इनकार किया और सवाल उठाया कि एजेंसी को उस सामग्री की सुरक्षा करने के लिए कैसे कहा जा सकता है जिसे कभी उसकी हिरासत में लिया ही नहीं गया।
इसे भी पढ़ें: Bengal BLO death case: बंगाल में BLO हमीमुल इस्लाम ने क्यों दी जान? पुलिस की गिरफ्त में TMC के बुलेट खान
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि यदि मामला केवल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित होता, तो वह ऐसे अनुरोध का समर्थन करती। हालांकि, उसने यह भी कहा कि विवादित डेटा ईडी द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इसे ले गई थीं। उच्च न्यायालय कोलकाता में आई-पीएसी के परिसर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर जांच एजेंसी द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी के संबंध में ईडी और टीएमसी दोनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया कि छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। टीएमसी ने अपने चुनाव संबंधी डेटा के लिए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसे ईडी ने जब्त कर लिया है।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
prabhasakshi


















