अमेरिकी अदालत ने ड्रग्स तस्करी के दोषी संदीप सिंह की याचिका को खारिज किया
वाशिंगटन, 13 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिका की एक अदालत ने ड्रग्स तस्करी के दोषी संदीप सिंह की देश से निकाले जाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। 7वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघनों से मामले के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
संदीप सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से जारी अंतिम प्रशासनिक निष्कासन आदेश को चुनौती दी थी। उसने तर्क दिया कि विभाग ने इस प्रक्रिया के दौरान इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने इससे असहमति जताई। जजों ने कहा कि एजेंसी के फैसलों को तब तक पलटा नहीं जा सकता जब तक कि गलतियों से कोई नुकसान न हो। कोर्ट ने कहा कि संदीप सिंह इस स्टैंडर्ड को पूरा करने में नाकाम रहे।
संदीप सिंह कनाडा के स्थायी निवासी है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। वह नवंबर 2021 में विजिटर वीजा पर कनाडा से अमेरिका में दाखिल हुआ था। अप्रैल 2024 में, संदीप सिंह ने मेथामफेटामाइन को बांटने के इरादे से रखने की साजिश का जुर्म कबूल किया। मिशिगन की एक फेडरल कोर्ट ने उन्हें 60 महीने जेल की सजा सुनाई।
दोषी ठहराए जाने के बाद, इमिग्रेशन अधिकारियों ने तेजी से निष्कासन की कार्यवाही शुरू की। संदीप सिंह पर गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जाने के आधार पर निष्कासन का आरोप लगाया गया था। इस पर उसने आपत्ति जताई। उसने कहा कि उसका मामला इमिग्रेशन जज के सामने जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक रूप से तय किया जाना चाहिए। उसने यह भी कहा कि उसे भारत के बजाय कनाडा भेजा जाए।
उसने आगे अनुरोध किया कि अधिकारी सिर्फ एक डिटेनर जारी करें। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें जल्दी रिहाई के लिए फर्स्ट स्टेप एक्ट के तहत टाइम क्रेडिट का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। विभाग ने इन अनुरोधों को खारिज कर दिया। विभाग ने दिसंबर 2024 में अंतिम निष्कासन आदेश जारी किया। आदेश में शुरू में भारत को गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बाद में विभाग ने इसे बदलकर कनाडा कर दिया।
संदीप सिंह ने अपने ड्रग्स के जुर्म को चुनौती नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि उस जुर्म के कारण, उन्हें निश्चित रूप से हटाया जा सकता है और विवेकाधीन राहत से वंचित किया जा सकता है।
अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत, गंभीर अपराधों में दोषी गैर-नागरिकों पर फास्ट-ट्रैक निष्कासन प्रक्रियाएं लागू होती हैं, जिनमें न्यायिक समीक्षा सीमित होती है और ज्यादातर विवेकाधीन राहत पर रोक होती है। फेडरल कोर्ट बार-बार यह कह चुकी है कि सिर्फ प्रक्रियात्मक त्रुटियां निष्कासन आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक यह साबित न हो कि उन त्रुटियों से मामले का परिणाम बदल गया।
--आईएएनएस
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