ग्रेटर नोएडा में होटल से देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़! बिसरख पुलिस ने 4 महिलाओं को कराया मुक्त, मालिक फरार
गौतमबुद्ध नगर जिले की बिसरख थाना पुलिस ने देह व्यापार (Sex Racket) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जीडीए (GDA) कॉलोनी स्थित एक होटल पर छापेमारी की है। पुलिस ने मौके से कथित तौर पर देह व्यापार में धकेली गईं चार महिलाओं को सकुशल मुक्त कराया है। इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद से होटल का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार है, जिसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।इसे भी पढ़ें: Yemen War से लाखों लोग विस्थापित, जान बचाने के लिए जान को खतरे में डाल कर समुद्र पार कर रहे लोग
पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से होटल का मालिक फरार है। बिसरख के थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को गौर सिटी के नजदीक स्थित जीडीए कॉलोनी में बने एक होटल से देह व्यापार करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान होटल में चार महिलाएं मिलीं जिनकी उम्र क्रमश: 21, 49, 24 और 21 वर्ष है। सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान चारों महिलाओं ने दावा किया कि होटल मालिक रोहित कुमार उर्फ रामू उनसे जबरन देह व्यापार करवाता था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। सिंह ने बताया कि महिलाओं को उनके परिजनों के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि होटल मालिक फरार है एवं उसकी तलाश की जा रही है।इसे भी पढ़ें: Xi Jinping Health Update | अस्पताल में भर्ती जिनपिंग! की हेल्थ पर क्या बड़ा अपडेट आया?
पुलिस की आगे की कार्रवाई
बिसरख थाना पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मुक्त कराई गई चारों महिलाओं को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि फरार होटल मालिक रोहित कुमार उर्फ रामू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उसे कानून के शिकंजे में ले लिया जाएगा।
Bhadohi में इंस्टाग्राम पर महिला की तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी, Cyber Crime केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक महिला की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने और उसका अपमान करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जिले के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीय युवती की तहरीर पर इंस्टाग्राम चलाने वाले एक संचालक के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग के लिए उकसाना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि एक इंस्टाग्राम आईडी से युवती की फोटो लगाकर लगातार भ्रामक और गाली-गलौज भरे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जिस आईडी से फोटो लगाकर इस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी जांच कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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