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राजस्थान मेडिकल ऑफिसर के लिए 600 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से करें अप्लाई

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल ऑफिसर के 600 पदों पर भर्ती निकाली है। एमबीबीएस पास उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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MiG-29 को लेकर पाकिस्तान ऐसा क्या झूठ फैला रहा था? PIB ने फैक्ट चेक कर मंसूबों पर फेरा पानी

सोशल मीडिया पर भारतीय वायुसेना (IAF) के मिग-29 लड़ाकू विमान के क्रैश होने का दावा करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसकी हकीकत अब सामने आ गई है। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने गुरुवार को इस दावे की पड़ताल कर इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक करार दिया है। पीआईबी के मुताबिक, जिस वीडियो को भारतीय लड़ाकू विमान का क्रैश बताकर प्रचारित किया जा रहा है, वह असल में एक वीडियो गेम का फुटेज है।

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पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा हैंडल्स की करतूत


फैक्ट चेक यूनिट ने आगाह किया है कि इस फर्जी वीडियो को पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा हवा दी जा रही है। वीडियो के साथ यह झूठा दावा किया जा रहा था कि पायलट की चूक के चलते लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का मिग-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
 

PIB ने जारी की चेतावनी


PIB Fact Check ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट्स एक वीडियो इस दावे के साथ प्रसारित कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का मिग-29 लड़ाकू विमान पायलट की गलती से लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। सावधान रहें! यह दावा पूरी तरह फर्जी (#Fake) है। यह केवल एक वीडियो गेम की क्लिप है। जांच एजेंसी ने आम नागरिकों और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे ऐसे मनगढ़ंत और संवेदनशील सुरक्षा से जुड़े दावों को बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के साझा न करें और अफवाहों से सतर्क रहें।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक फाइटर जेट को लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश होते हुए और फिर पायलट को इजेक्ट करके पैराशूट से सुरक्षित उतरते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ अकाउंट्स ने इस फुटेज को ऑनलाइन IAF के MiG-29 क्रैश के असली वीडियो के तौर पर पेश किया। PIB फैक्ट चेक ने यूज़र्स से अपील की है कि वे भारत सरकार से जुड़े संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट उसके ऑफिशियल चैनलों के ज़रिए करें। यह दावा प्रोपेगैंडा फैलाने वाले अकाउंट्स के उस पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें मिलिट्री से जुड़ी ऐसी दुर्घटनाओं और वीडियो-गेम फुटेज को हाल की घटनाओं के सबूत के तौर पर फैलाया जाता है, जिनका असल घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं होता।

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  Sports

Lahore High Court ने NCCIA समन के खिलाफ Mohammad Rizwan की याचिका खारिज की

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) के खिलाफ दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें एजेंसी के सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। रिज़वान ने 16 सितंबर को अपने वकीलों के ज़रिए यह रिट याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने NCCIA के उस समन को चुनौती दी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी/जुआ से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में जारी किया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि एजेंसी ने जांच का कारण नहीं बताया है और इस मामले में उनके पास अधिकार-क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं है।

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हालांकि, 17 सितंबर को हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि रिज़वान इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या NCCIA के सवालों का जवाब देने के निर्देश का पालन करेंगे। याचिका में कहा गया था कि आरोप पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित, मनगढ़ंत, काल्पनिक और अस्पष्ट थे और याचिकाकर्ता के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक परेशान करने वाली और कमजोर कोशिश के अलावा और कुछ नहीं थे। रिज़वान ने NCCIA के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एंटी-करप्शन यूनिट (ICC ACU) है।

याचिका में कहा गया है कि ICC ACU वह संस्था है जिसे खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (याचिकाकर्ता सहित) में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भ्रष्टाचार - जिसमें सट्टेबाजी और स्पॉट-फिक्सिंग शामिल हैं - के आरोपों को स्वीकार करने, उनकी जांच करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कथित आचरण के बारे में ACU को कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी स्वतंत्र, विशिष्ट अपराध के अभाव में... NCCIA का अधिकार क्षेत्र का दावा करना कानूनी आधार के बिना है और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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याचिका में उन अपराधों का विवरण दिया गया है जिनकी जांच करने के लिए एजेंसी अधिकृत है और यह दावा किया गया कि नोटिस में किसी विशिष्ट अपराध या कथित रूप से उल्लंघन किए गए प्रावधान की पहचान नहीं की गई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि NCCIA का अधिकार क्षेत्र न केवल अनियमित था, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिज़वान की याचिका में यह भी दावा किया गया कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड से पाकिस्तान की 194 रनों की हार के बाद बिना किसी उचित कारण के उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें रात 1:00 बजे होटल की लॉबी में बुलाया गया, जहां एक सरकारी एजेंसी के अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और बिना कोई कारण या औपचारिक अधिकार दिए उनका फोन जब्त कर लिया।
 

Thu, 17 Sep 2026 19:52:00 +0530

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