Patna High Court: क्या पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखना ही अवैध संबंध साबित करने के लिए काफी?
Husband Caught Wife with Another Man: पटना हाईकोर्ट के सामने पति-पत्नी के विवाद का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी की किसी दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है. इसके तहत वह पत्नी पर व्यभचार का आरोप लगाता है और उससे तलाक की मांग करता है. वहीं, पत्नी का कहना है कि ये सभी आरोप झूठ है और ससुराल पक्ष के लोग पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे. ऐसे में पहले यह मामला जब मधुबनी फैमिली कोर्ट ने 4 अप्रैल 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए तलाक की अर्जी खारीज कर दी. कोर्ट का कहना था कि सिर्फ पत्नी को किसी और के साथ देख लेना तलाक के लिए पर्याप्त नहीं. ऐसा दावा गलत और शक से भरा हो सकता है. जबकि पत्नी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसे जहर देकर मारना चाहता था, इसलिए वह अपने मायके लौट गई थी. इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने पति की अपील पर विचार करते हुए मुख्य सवाल यह देखा कि क्या पति-पत्नी के कथित अवैध संबंध को पर्याप्त सबूतों के साथ साबित कर पाया था कि नहीं. वहीं, पटना कोर्ट ने भी माना कि सिर्फ पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखना तलाक का कारण नहीं बनता है. अदालत के सामने पत्नी के अवैध संबंध के कोई ठोस सबूत नहीं थे. इसलिए, उन्होंने भी निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.
कोर्ट का कहना है कि व्यभचार का आरोप लगाने पर उसे सही साबित करना बहुत जरूरी है सिर्फ शक के आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के बर्थडे पर रामनगरी में BJP का स्वच्छता अभियान, कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान
मणिपुर रिलीफ कैंपों में हुई मौत पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा- हमें मजबूर न करें
सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर के राहत शिविरों में हुई संदिग्ध और आप्राकृतिक मौतों के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा. अदालत ने विस्थापितों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने मणिपुर के मुख्य सचिव को 25 संदिग्ध मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौतों की वजह से जुड़े दस्तावेज शामिल किए जाएं.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation









