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PM मोदी आज BRICS में करेंगे 4 अहम बैठकें, साझा करेंसी पर भी साफ हुआ फैसला

BRICS समिट के अंतिम दिन ओपन मीटिंग होगी जिसमें सदस्य देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे। दरअसल बैठक में संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार देशों के नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकात करेंगे। समिट के पहले दिन भारत ने साझा करेंसी को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जबकि स्थानीय करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देने पर बातचीत जारी है।

वहीं समिट के पहले दिन BRICS देशों ने नई दिल्ली डेक्लरेशन को मंजूरी दी। इस साझा बयान में कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों ने अपना रुख सामने रखा। रूस, चीन, भारत समेत सभी सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की बात कही।

आतंकवाद पर सख्त किया रयख

दरअसल डेक्लरेशन में आतंकियों तक पहुंचने वाली फंडिंग रोकने और उन्हें सुरक्षित ठिकाने देने वालों के खिलाफ कदम उठाने पर भी सहमति जताई गई। यह साझा बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और ईरान, सऊदी अरब तथा यूएई जैसे देशों के कई मुद्दों पर अलग-अलग रुख रहे हैं। इसके बावजूद सभी सदस्य देशों ने संयुक्त घोषणा पर सहमति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में BRICS के अगले 20 साल के लिए नया एजेंडा तैयार करने की बात कही।

BRICS में साझा करेंसी नहीं

वहीं समिट के दौरान विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि BRICS देशों की कोई साझा करेंसी शुरू करने का फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल सदस्य देशों के बीच अपनी-अपनी करेंसी में व्यापार और भुगतान बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य देशों के बीच लेन-देन को आसान बनाना और डॉलर पर निर्भरता कम करना है। BRICS देश इस दिशा में अलग-अलग देशों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की संभावना पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि अभी संगठन का कोई साझा पेमेंट सिस्टम या एकल डिजिटल करेंसी नहीं है। भारत की कोशिश है कि सदस्य देशों के डिजिटल भुगतान तंत्र को आपस में जोड़ा जाए ताकि सीमा पार भुगतान आसान हो सके।

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डॉ. अभय बेडेकर की कृति ‘कोरोना योद्धा की संघर्ष कथा’ को MP साहित्य अकादमी का प्रादेशिक राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार

साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद् (संस्कृति विभाग) द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2024 के अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष अपर प्रबंध संचालक और प्रतिष्ठित लेखक डाॅ. अभय अरविन्द बेडेकर की चर्चित कृति ‘कोरोना योद्धा की संघर्ष कथा’ को डायरी विधा के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रादेशिक ‘राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार’ के लिए चयनित किया गया है।

साहित्य अकादमी के निदेशक डाॅ. विकास दवे ने बताया कि अकादमी द्वारा घोषित इन पुरस्कारों में प्रादेशिक कृति पुरस्कार के विजेता रचनाकारों को रुपये 51,000/- (इक्यावन हजार) की सम्मान राशि के साथ शाॅल, श्रीफल, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। अधिकांश श्रेणियों में जूरी द्वारा दो श्रेष्ठ कृतियों का संयुक्त रूप से चयन किया गया है, जिसमें डायरी विधा के लिए डॉ. बेडेकर की कृति ने यह गौरव हासिल किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक पुरस्कार की डायरी विधा में सिर्फ डॉ. बेडेकर की कृति का चयन किया गया है। बाकी सामान्यतः सभी विधाओं में दो लेखकों की कृतियों का चयन किया गया है।

डॉ. बेडेकर की यह कृति कोरोना महामारी के कठिन दौर में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं द्वारा किए गए अभूतपूर्व संघर्षों, चुनौतियों और जीवंत अनुभवों को समेटे हुए है। डॉ. बेडेकर को राज्य स्तर पर मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से अंचल के साहित्यिक जगत और प्रबुद्धजनों में हर्ष व्याप्त है। संस्कृति विभाग द्वारा शीघ्र ही आयोजित होने वाले एक गरिमामय समारोह में चयनित रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

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  Sports

Lahore High Court ने NCCIA समन के खिलाफ Mohammad Rizwan की याचिका खारिज की

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) के खिलाफ दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें एजेंसी के सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। रिज़वान ने 16 सितंबर को अपने वकीलों के ज़रिए यह रिट याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने NCCIA के उस समन को चुनौती दी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी/जुआ से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में जारी किया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि एजेंसी ने जांच का कारण नहीं बताया है और इस मामले में उनके पास अधिकार-क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं है।

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हालांकि, 17 सितंबर को हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि रिज़वान इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या NCCIA के सवालों का जवाब देने के निर्देश का पालन करेंगे। याचिका में कहा गया था कि आरोप पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित, मनगढ़ंत, काल्पनिक और अस्पष्ट थे और याचिकाकर्ता के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक परेशान करने वाली और कमजोर कोशिश के अलावा और कुछ नहीं थे। रिज़वान ने NCCIA के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एंटी-करप्शन यूनिट (ICC ACU) है।

याचिका में कहा गया है कि ICC ACU वह संस्था है जिसे खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (याचिकाकर्ता सहित) में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भ्रष्टाचार - जिसमें सट्टेबाजी और स्पॉट-फिक्सिंग शामिल हैं - के आरोपों को स्वीकार करने, उनकी जांच करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कथित आचरण के बारे में ACU को कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी स्वतंत्र, विशिष्ट अपराध के अभाव में... NCCIA का अधिकार क्षेत्र का दावा करना कानूनी आधार के बिना है और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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याचिका में उन अपराधों का विवरण दिया गया है जिनकी जांच करने के लिए एजेंसी अधिकृत है और यह दावा किया गया कि नोटिस में किसी विशिष्ट अपराध या कथित रूप से उल्लंघन किए गए प्रावधान की पहचान नहीं की गई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि NCCIA का अधिकार क्षेत्र न केवल अनियमित था, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिज़वान की याचिका में यह भी दावा किया गया कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड से पाकिस्तान की 194 रनों की हार के बाद बिना किसी उचित कारण के उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें रात 1:00 बजे होटल की लॉबी में बुलाया गया, जहां एक सरकारी एजेंसी के अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और बिना कोई कारण या औपचारिक अधिकार दिए उनका फोन जब्त कर लिया।
 

Thu, 17 Sep 2026 19:52:00 +0530

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