Delhi Turkman Gate Violence | फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास पथराव में 12वीं गिरफ्तारी, रडार पर जामिया नगर का यूट्यूबर, पूछताछ जारी
सेंट्रल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बाद हुई झड़पों और पत्थरबाज़ी के कुछ दिनों बाद, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है, जो सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने बढ़ती जांच के तहत पूछताछ के लिए 15 और लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारी जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि अशांति फैलाने में उसकी भूमिका का पता लगाया जा सके।
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इस बीच, शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर इलाके में और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वाल्सन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने मोहम्मद इमरान (36) को गिरफ्तार कर लिया है। विस्तृत जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी।’‘ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारी भी जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करते नजर आए। पुलिस के अनुसार, मस्जिदों और आसपास की गलियों के पास अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और आवागमन को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर चौकियां स्थापित की गई हैं। वाल्सन ने बताया कि इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी निगरानी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
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एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए एहतियात के तौर पर हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। हमारी टीम कड़ी निगरानी रख रही हैं और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं।’’ पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अपुष्ट संदेशों पर ध्यान न देने की अपील भी की।
दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की
गुरुवार को, दिल्ली की एक अदालत ने उनमें से पांच को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पांच आरोपी - मोहम्मद आरिब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर - को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूजा सुहाग के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सभी पांचों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में शुक्रवार को सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को चांदनी महल पुलिस स्टेशन में पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (सरकारी कर्मचारी को सरकारी काम करने से रोकना), 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 121 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 191 (दंगा), 223(A) (सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) और 3(5) (संयुक्त जिम्मेदारी) के तहत, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की।
क्या है घटना?
मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को रामलीला मैदान इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने PTI को बताया कि परेशानी तब शुरू हुई जब एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान गिराया जा रहा है और लोग वहां इकट्ठा होने लगे।
उन्होंने दावा किया कि 150 से 200 लोग पुलिसकर्मियों और दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में शामिल थे। MCD के डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार ने कहा था कि इस मुहिम के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमण वाली जगह को खाली कराया गया। कुमार ने मीडिया को बताया कि रात भर चली इस मुहिम के दौरान एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक बैंक्वेट हॉल और दो चारदीवारी को गिरा दिया गया।
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