Iran vs USA War | ईरान के हमलों से दहला अमेरिका? Iran News | Trump News | Hormuz | US Iran War
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1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट: गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज
Gangster Abu Salem: सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी और गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अबू सलेम की तरफ से कहा गया था कि सजा में मिलने वाली छूट को जोड़ने पर उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका समय से पहले दायर की गई है। उसकी 25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी। अबू सलेम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अबू सलेम की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि जब उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी।
ब्लास्ट में 257 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 12 सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुस्तफा मजीद मजीद (टाइगर मेमन) का सहयोगी अबू सलेम इस साजिश का अहम साजिशकर्ता था। उसने मुंबई में विस्फोटकों, हथियारों (AK-56 राइफलों) और गोला-बारूद ले जाने और बांटने की जिम्मेदारी संभाली थी (जिसमें अभिनेता संजय दत्त को भी हथियार सौंपना शामिल था)।
अबू सलेम को क्यों नहीं दिया मृत्युदंड ?
धमाके के बाद सलेम भारत से भाग गया था। साल 2002 में उसे उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुर्तगाल के संविधान में मृत्युदंड (फांसी) और 25 साल से ज्यादा की जेल का प्रावधान नहीं है,
ऐसे में भारत सरकार ने (तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिए गए संप्रभु आश्वासन) ने पुर्तगाली सरकार को लिखित गारंटी दी कि सलेम को मृत्युदंड (फांसी) नहीं दिया जाएगा। उसे 25 साल से ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा। इस आश्वासन के बाद नवंबर 2005 में सालेम को भारत प्रत्यर्पित (Extradite) किया गया।
सलेम ने अपनी उम्रकैद को दी थी चुनौती
2017 में विशेष TADA अदालत ने अबू सालेम को 1993 धमाकों के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में भी उम्रकैद की सजा मिली। सलेम ने अपनी उम्रकैद को चुनौती देते हुए कहा था कि यह भारत सरकार के 25 साल वाले संप्रभु आश्वासन का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भारत सरकार अपने संप्रभु आश्वासन के लिए बाध्य है, लेकिन उसकी 25 साल की सजा की गणना 2005 से शुरू होगी (जब उसे भारत लाया गया था), न कि 2002 से (जब उसे पुर्तगाल में पकड़ा गया था)। कोर्ट ने कहा था कि 25 साल पूरे होने पर यानी वर्ष 2030 में केंद्र सरकार राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उसकी रिहाई की सिफारिश कर सकती है।
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