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न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर अरावली में नए पट्टे बांट रही है भजनलाल सरकार : Ashok Gehlot

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली क्षेत्र को लेकर उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा नए खनन पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

उन्होंने बुधवार को कहा कि एक ओर तो केंद्र सरकार अरावली संरक्षण का दावा कर रही है वहीं दूसरी ओर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है।

गहलोत ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दावा कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग (एमपीएसएम) तैयार नहीं हो जाता तब तक अरावली की 100 मीटर से ऊंची या नीची, किसी भी पहाड़ी पर नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। लेकिन, राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर 2025 को नए खनन पट्टे जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें 50 पट्टे अरावली रेंज वाले नौ जिलों जयपुर, अलवर, झुंझुनूं, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, सीकर, पाली और ब्यावर के हैं।

उन्होंने कहा, 20 नवंबर को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद, अरावली रेंज में आने वाले 50 खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया को नहीं रोका गया बल्कि 30 नवंबर 2025 को आदेश निकालकर प्रमाणित किया गया कि अरावली रेंज में आने के बावजूद ये 50 पट्टे अरावली का हिस्सा नहीं हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एमपीएसएम के बिना नए पट्टों पर रोक लगाई है तो राजस्थान सरकार किस आधार पर नीलामी जारी रख रही है?

सरकार ने उच्च न्यायालय में यह तर्क देकर दिसंबर में इन पट्टों की नीलामी कर दी की है कि ये पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं, इसलिए अरावली में नहीं आते जबकि उच्चतम न्यायालय का एमपीएसएम का फैसला 100 मीटर से ऊपर व नीचे दोनों की पहाड़ियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा, यह न केवल उच्चतम न्यायालय के फैसले की मंशा के खिलाफ है, बल्कि अरावली के अस्तित्व को मिटाने की एक बड़ी साजिश भी है।

पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, यह एक उदाहरण है कि आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय के फैसले की आड़ में कैसे तकनीकी रास्ते निकालकर पूरे अरावली में खनन का प्रयास किया जाएगा।

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिन से अरावली बचाने के भाषण दे रहे हैं परन्तु उनके गृह जिले के भरतपुर के पड़ोसी डीग में साधु-संत अवैध खनन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उनके अपने क्षेत्र में अरावली सुरक्षित नहीं है और वे दूसरी जगह जाकर प्रवचन दे रहे हैं।

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Uttar Pradesh: आगरा में हत्या के 24 साल बाद तीन भाइयों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के आगरा जिलेकी एक स्थानीय अदालत ने जिले के फतेहाबाद क्षेत्र में एक युवक की हत्या के करीब 24 साल बाद तीन भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने इन तीनों भाइयों को पालिया गांव निवासी राज बहादुर के बेटे की 23 अप्रैल, 2001 को हत्या करने का दोषी पाया।

इस घटना के बाद राज बहादुर ने इन आरोपियों के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राज बहादुर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिंह ने कहा कि अदालत ने करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही इन पर कुल 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इन आरोपियों के खिलाफ दो अप्रैल, 2002 को आरोप तय किए गए थे। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

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Kolkata Test Sportsmanship: टेम्बा बावुमा का खुलासा, कोलकाता टेस्ट के बाद बुमराह-पंत ने मांगी माफी

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने खुलासा किया है कि कोलकाता टेस्ट के बाद जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने उनसे माफी मांगी थी. Thu, 25 Dec 2025 13:59:12 +0530

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