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Jhiram Ghati Maoist Attack में 11 साल बाद न्याय, NIA Court ने 10 आरोपियों को ठहराया दोषी

छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले की एक विशेष NIA अदालत ने शनिवार को 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सबसे घातक घटनाओं में से एक यह हमला 25 मई, 2013 को हुआ था, जब माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत झीरम घाटी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस की 'परिवर्तन रैली' पर घात लगाकर हमला किया था।

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बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान जगदलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत के विशेष न्यायाधीश अभय सिंह राजपूत ने 2 महिलाओं सहित 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सजा की मात्रा पर आदेश 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा गया है और कहा कि मुकदमे के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। चौधरी ने कहा हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। हमें अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है। हम इसे प्राप्त करने के बाद अपील का आधार बता पाएंगे।

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सुरक्षा बल इसे वामपंथी हिंसा की सबसे बुरी घटना मानते हैं

ध्यान देने वाली बात है कि सुरक्षा बलों ने झीरम घाटी हमले को वामपंथी हिंसा की सबसे बुरी घटनाओं में से एक माना है। यह घटना 25 मई 2013 को हुई थी, जब माओवादियों ने बस्तर ज़िले के दरभा पुलिस स्टेशन इलाके में झीरम घाटी में नेशनल हाईवे पर कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। कुछ कांग्रेस नेता 'परिवर्तन रैली' में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। हमले में मारे गए लोगों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिनमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे। कई आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे।

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सुभाष चंद्रा पर CBI का शिकंजा: ₹59,000 करोड़ की Net Worth निकली फर्जी? LICHFL को लगा करोड़ों का चूना

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और अन्य लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लोन लेने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई नेट वर्थ के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। बाद में ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, जिससे लोन देने वाली कंपनी को कथित तौर पर 1,322 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। यह घटनाक्रम तब हुआ है, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एक अलग पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में चंद्रा के 6.25 करोड़ रुपये के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी थी।  सीबीआई का मामला 2018 में कुल 980 करोड़ रुपये की दो क्रेडिट सुविधाएँ पाने के लिए जमा किए गए सर्टिफ़िकेट पर आधारित है। एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ 59,113 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालाँकि, बाद में दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 2024 में उनकी नेट वर्थ सिर्फ़ 31.79 करोड़ रुपये थी।

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LICHFL का आरोप है कि ये दो लोन चंद्रा द्वारा दी गई नेट वर्थ सर्टिफ़िकेट और पर्सनल गारंटी के आधार पर मंज़ूर और जारी किए गए थे। ₹500 करोड़ की पहली सुविधा 'वसंत सागर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड' को दी गई थी, जिसमें 'पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। टेकओवर, टॉप-अप और बिज़नेस के विस्तार के लिए मंज़ूर किए गए इस लोन के लिए 28 मार्च, 2018 को चंद्रा द्वारा दी गई एक 'कंटीन्यूइंग गारंटी' (लगातार बनी रहने वाली गारंटी) का आधार लिया गया था। शिकायत के अनुसार, उसी दिन DIM & Co द्वारा जारी एक सर्टिफ़िकेट में चंद्रा की नेट वर्थ ₹59,113 करोड़ बताई गई थी। 480 करोड़ रुपये की दूसरी सुविधा 'डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को दी गई, जिसमें 'स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' सह-उधारकर्ता (co-borrower) थी। इसे रेंटल सिक्युरिटाइजेशन स्कीम के तहत मंज़ूरी दी गई थी और इसे चंद्रा की लगातार गारंटी का भी समर्थन प्राप्त था।

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LICHFL ने कहा कि दूसरा लोन आंशिक रूप से एक अन्य प्रमाण-पत्र के आधार पर मंज़ूर किया गया था, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MPJ & Co ने 6 जुलाई, 2018 को जारी किया था; इस प्रमाण-पत्र में चंद्रा की कुल संपत्ति (net worth) 40,562 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद में दोनों लोन डिफ़ॉल्ट हो गए।

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