Ballia में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरीका अपहरण करने और उसके बाद दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष कारावास और जुर्माना सुनाया है। अभियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी पी. एन. स्वामी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अजय राजभर को दोषी ठहराया और उसे 25 वर्ष कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अधिकारियों के अनुसार, पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी को 31 अगस्त 2021 को सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव निवासी अजय राजभर ने अगवा किया और उससे बलात्कार किया।
किशोरी के पिता की तहरीर पर अजय राजभर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
Goa Liberation Day पर औपनिवेशिक शासन से लड़ने वाले वीरों को याद कर रहा राष्ट्र: Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को गोवा के मुक्ति दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राष्ट्र उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया।
मुर्मू ने एक पोस्ट में कहा कि देश स्वतंत्रता सेनानियों और सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और अडिग समर्पण के लिए उन्हें सलाम करता है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मैं गोवा के लोगों को उज्जवल और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं देती हूं। गोवा मुक्ति दिवस पर, राष्ट्र उन वीरों को कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया।’’
साल 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र बलों के ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
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