अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की भूमिका की होगी जांच, HC ने मांगा पुलिस का जवाब
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा मर्डर केस में मिली सजा को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और अपील को दूसरी जुड़ी अपीलों के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. बेंच ने जेल से नॉमिनल रोल भी मंगवाया है. IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी. हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की भूमिका पर वकील से अलग राय रखी और कहा कि एक युवक मारा गया था. हम अपील करने वाले की भूमिका की जांच करेंगे.
जानें कोर्ट में क्या बोले ताहिर हुसैन के वकील
ताहिर हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव मोहन ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को धारा 307, 109 और 144 के तहत दोषी ठहराया गया है. बल्कि धारा 149 के तहत उन्हें सिर्फ सहायता और मदद देने के आरोप में दोषी माना गया है. वकील ने यह भी कहा कि उनके क्लाइंट को सिर्फ एक मुख्य अपराध यानी धारा 188 के तहत दोषी ठहराया गया है. उन्होंने अदालत में यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान का, जिस पर निचली अदालत ने भरोसा किया था, ट्रायल के दौरान गलत मतलब निकाला गया था.
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2 दिसंबर को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले से जुड़े मुकदमे में पहले से ही 2 दिसंबर की तारीख लगी हुई हैं. वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से कहा कि अगर हर अपील के लिए खास वजहें साफ कर दी जाएं और उन पर एक साथ सुनवाई हो, तो कोर्ट का समय बचेगा. वहीं, पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने भी कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई चाहती है. इन दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने 'नॉमिनल रोल' यानी कैदी का पूरा रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया. अब इस अपील को सुनवाई के लिए 2 दिसंबर को दूसरे संबंधित मामलों के साथ लिस्ट किया जाएगा.
Delhi Riots 2020: अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन की उम्रकैद के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा पाए ताहिर हुसैन की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। खबर को अपडेट कर रहे हैं...
News Alert! 2020 riots: Delhi HC asks police to reply to ex-councillor Tahir Hussain's appeal against conviction and life term in IB officer murder case
— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
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