Responsive Scrollable Menu

मुख्यमंत्री Vijay ने Aavin दूध खरीद मूल्य बढ़ाने के साथ थूथुकुडी में थर्मल पावर प्लांट को दी मंजूरी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य के दूध उत्पादक किसानों के लिए सहकारी समिति ‘आविन के दूध के खरीद मूल्य में और बढ़ोतरी करने तथा बिजली, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में कई करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीद मूल्य में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे दूध का खरीद मूल्य 41 रुपये से बढ़कर 44 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

मूल्य में इस नयी बढ़ोतरी की घोषणा 19 अगस्त को विधानसभा में की गई उस पिछली वृद्धि के ठीक बाद आई है, जिसमें खरीद मूल्य 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं के चारे की बढ़ती लागत और रखरखाव के खर्चों को लेकर दूध उत्पादक किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार पर प्रति माह 60 करोड़ रुपये और सालाना 720 करोड़ रुपये का का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu में Aavin दूध का खरीद मूल्य 3 रुपये बढ़ा, अब प्रति लीटर मिलेंगे 44 रुपये

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय ने राज्य भर में बिजली, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में कई करोड़ रुपये के बड़े बुनियादी ढांचे के विकास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पारेषण सुधार योजना के तहत 196 नये सब-स्टेशन स्थापित करने और 15,000 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनें बिछाने के लिए 33,066 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत थूथुकुडी में 20,800 करोड़ रुपये के निवेश से 1,600 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री थोप्पू एन डी वेंकटचलम ने द्रमुक छोड़ी

शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव और बिजली की अधिक मांग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई के बिजली आपूर्ति नेटवर्क को 1,762 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ किया जाएगा। कांचीपुरम जिले के मधुरमंगलम में 175 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोयंबटूर में 400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विजय ने औद्योगिक आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।

Continue reading on the app

Supreme Court ने Goa नाइटक्लब अग्निकांड के तीनों आरोपी मालिकों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मामले में तीन आरोपियों को दी गयी जमानत रद्द कर दी गयी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 अगस्त के आदेश को बरकरार रखा और सौरव लूथरा, गौरव लूथरा तथा अजय गुप्ता की ओर से दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये तीनों उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां पिछले साल छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

शीर्ष न्यायालय ने तीनों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और निचली अदालत को भी आरोप तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। लूथरा बंधुओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम. सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि यह मामला जानबूझकर किए गए अपराध का नहीं बल्कि कथित लापरवाही का मामला है। दवे ने कहा कि लूथरा बंधुओं की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों की मौत हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘भादंसं की धारा 304 के भाग-2 को इस मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। मेरी ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं है, जिसके कारण मौत हुई हो। अगर अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोप साबित करना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे भादंसं की धारा 304ए के तहत मामला माना जा सकता है, जो लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने से संबंधित है।’’ न्यायमूर्ति दत्ता ने सिंघवी से पूछा कि रेस्तरां में कितने लोगों की जान गई थी।

इसे भी पढ़ें: Goa Police कसीनो निदेशक Shrinivas Nayak पर फायरिंग मामले में हमलावरों की तलाश में जुटी

वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि मृतकों की संख्या 25 थी, लेकिन उच्च न्यायालय के चुनौती दिए गए फैसले में दो बुनियादी गलतियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले में कई अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि कारोबार में गुप्ता की केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है और घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

गोवा सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और स्थायी अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास ने तीनों की याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने तीनों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आज से दो सप्ताह का समय दिया जाता है जिसके भीतर तीनों को आत्मसमर्पण करना होगा।

इसे भी पढ़ें: Goa Tourism में भारी इजाफा, सात महीनों में पहुंचे 61.38 लाख पर्यटक

आग की घटना के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेत चले गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। दोनों को 11 दिसंबर को भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में हिरासत में ले लिया था।

इस मामले में भारतीय मिशन लगातार थाईलैंड सरकार के संपर्क में था। इसके बाद दोनों को भारत लाए जाने पर 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने गोवा पुलिस को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी थी। बंबई उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को तीनों की जमानत रद्द कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत ने जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया और यह मानकर गलती की कि आरोपियों का अपराध हत्या या डकैती जैसे जघन्य अपराध जितना गंभीर नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि रेस्तरां जरूरी लाइसेंस के बिना चलाया जा रहा था और उसका ढांचा भी अनधिकृत था। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों और उनके साझेदारों को कथित तौर पर इस बात की जानकारी थी कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के बिना परिसर के अंदर आग के साथ करतब दिखाना जोखिम भरा था।

इसे भी पढ़ें: Goa Assembly में ही होगी Anti Conversion Bill पर चर्चा, CM Pramod Sawant ने किया साफ

लूथरा बंधु और अजय गुप्ता ‘एम/एस बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी अरपोरा एलएलपी’ में साझेदार थे, जो इस नाइटक्लब का संचालन करती थी। निचली अदालत ने इस साल अप्रैल में तीनों को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में तीनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

गोवा सरकार ने आरोपियों को जमानत देने वाले सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

Continue reading on the app

  Sports

Women’s Asia Cup 2026: चामरी अटापट्टू ने टी20 में झटके 7 विकेट, हैट्रिक लेकर रचा इतिहास

Sri Lanka Women vs Indonesia Women: महिला एशिया कप 2026 के छठे मैच में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हरा दिया. इस जीत में कप्तान चामरी अटापट्टू का अहम रोल रहा. Wed, 02 Sep 2026 23:48:49 +0530

  Videos
See all

Viral Video | कैंची धाम में शिप्रा नदी का रौद्र रूप! | #kaichidham | #shorts #tmktech #vivo #v29pro
2026-09-02T20:25:24+00:00

Ankit Baliyan Murder Case: गैंगस्टर पम्पू को सता रहा एनकाउंटर का डर? रखी ये मांग! Crime News #tmktech #vivo #v29pro
2026-09-02T20:30:07+00:00
Editor Choice
See all
Photo Gallery
See all
World News
See all
Top publishers