वंदे मातरम विवाद ने तूल पकड़ा, सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत, ओडिशा में भी कार्रवाई की मांग
स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं, ओडिशा में भी भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित तीनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी का ‘वंदे मातरम्’ को रोकने या उसके गायन पर आपत्ति जताने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक, सोनिया गांधी उस समय लंबे समय से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने का संकेत कर रही थीं।
क्या है मामला
15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ गाया जा रहा था। वायरल वीडियो में सोनिया गांधी कुछ इशारे करती और आसपास के लोगों से बात करती दिखीं। भाजपा का आरोप है कि वे गीत को आगे बढ़ाने पर आपत्ति जता रही थीं और गायन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थीं। शिकायत में राहुल गांधी के कथित बयान का भी जिक्र है जिसमें वे कहते सुनाई देते हैं ‘‘हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं।’’ हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
दिल्ली में शिकायत
16 अगस्त को अधिवक्ता कुणाल विनायक और शुभ शर्मा ने दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सोनिया गांधी के इशारों और राहुल गांधी के कथित बयान की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने हाल ही में पारित ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम 2026’ का हवाला दिया है। इस कानून के तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालना या सभा में व्यवधान पैदा करना दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस कथित घटना से संबंधित शिकायत की जांच की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की है।
ओडिशा में भी शिकायत
ओडिशा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडा ने भुवनेश्वर के खारवेल नगर थाने में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना कि राष्ट्रगीत का अपमान और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में मौन जुलूस भी निकाला।
LPG e-KYC Deadline Extend: एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत, e-KYC की अंतिम तिथि बढ़कर 23 अगस्त हुई, जानें प्रक्रिया
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। एलपीजी गैस ई-केवाईसी (LPG e-KYC) कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 कर दिया गया है। पहले इसके लिए 16 अगस्त की समय-सीमा तय की गई थी लेकिन सर्वर में आ रही तकनीकी दिक्कतों, छुट्टियों और एजेंसियों पर ग्राहकों की भारी भीड़ को देखते हुए कंपनियों ने ग्राहकों को 1 हफ्ते की अतिरिक्त राहत दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे एक हफ्ते में करा लें। यदि आप 23 अगस्त तक e-KYC नहीं करा पाते हैं, तो आपका गैस कनेक्शन तुरंत रद्द नहीं होगा लेकिन बिना केवाईसी के आप घरेलू सब्सिडी दरों पर सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे और सप्लाई में भी परेशानी हो सकती है।
उपभोक्ता ऑयल कंपनी (IndianOil, HP, BPCL) के मोबाइल ऐप और आधार फेसआरडी ऐप को डाउनलोड करके अपना स्वयं के चेहरे पर आधारित बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) पूरा कर सकते हैं।
जिन ग्राहकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आ रही है, वे अपनी निकटतम गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) या डिलीवरी मैन की मदद से e-KYC पूरी करा सकते हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश में अब तक 1.39 करोड़ यानि 83 फीसदी उपभोक्ता ई-केवायसी करा चुके है लेकिन 17 फीसदी की अब भी बाकी है।
मोबाइल से कैसे करें LPG e-KYC?
- Indane ग्राहक IndianOil ONE ऐप के जरिए ।
- Bharat Gas ग्राहक Hello BPCL ऐप के जरिए ।
- HP Gas ग्राहक HP Pay ऐप के जरिए e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस दौरान Aadhaar Card से जुड़े मोबाइल नंबर और Face Authentication की जरूरत पड़ सकती है। ऐप में दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए अपना चेहरा स्कैन करें और प्रक्रिया पूरी होने के बाद e-KYC का successful/completed status जरूर चेक करें।
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