नामांतरण के बदले मांगी 7 हजार रुपये की रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने महिला पटवारी और सहयोगी को किया गिरफ्तार, पढ़ें खबर
राजगढ़: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी बेखौफ नजर आ रहे हैं और काम के बदले घूस मांगने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला राजगढ़ जिले से सामने आया है जहां पटवारी के सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। जिसके बाद पटवारी और सहयोगी दोनों पर मामला दर्ज हुआ है।
बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भोपाल लोकायुक्त की टीम ने गुरूवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां जीरापुर में जमीन के नामांतरण के लिए 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के सहयोगी जमना प्रसाद उर्फ बबलू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला?
लोकायुक्त के अनुसार, ग्राम श्यामपुरा निवासी राम प्रसाद दांगी ने 13 अगस्त को भूमि नामांतरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम खेजड़िया के हल्का नंबर-78 स्थित खसरा नंबर 407/1 की भूमि के नामांतरण के लिए उन्होंने आवेदन किया था। आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क करने पर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 7 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। जिसके बाद शिकायत का सत्यापन किया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में लोकायुक्त टीम का गठन कर ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की गई।
पटवारी और सहयोगी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, महिला पटवारी सीमा दांगी ने रिश्वत लेने के लिए एक रणनीति तैयार की। पटवारी खुद न फंसे इसलिए उसने अपने सहयोगी को रिश्वत लेने के लिए एक निजि कार्यालय में भेजा। पटवारी ने सहयोगी के माध्यम से 7 हजार रुपए की रिश्वत ली, तभी मौके पर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। पूछताछ के बाद पटवारी सीमा दांगी को भी मामले में आरोपी बनाया गया। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।
इंदौर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, महू में मकान से 34 पेटी अवैध शराब जब्त
इंदौर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने महू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 20 अगस्त को सनराइज टाउन, बंजारी स्थित एक मकान पर दबिश देकर टीम ने अलग-अलग ब्रांड और किस्म की कुल 34 पेटी अवैध मदिरा जब्त की। जब्त शराब की कुल मात्रा 324 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 54 हजार 160 रुपए है।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम
कार्रवाई की शुरुआत मुखबिर से मिली सूचना के बाद हुई। महू-ब वृत्त के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टीकेकर को एक मकान में अवैध शराब रखे होने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक राजेश वट्टी के नेतृत्व में टीम सनराइज टाउन, बंजारी पहुंची। यहां बताए गए मकान की जांच की गई। तलाशी के दौरान अलग-अलग पेटियों में शराब रखी मिली। टीम ने मौके पर शराब को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।
विदेशी और देसी मदिरा भी शामिल
दरअसल आबकारी विभाग की कार्रवाई में कुल 34 पेटी शराब मिली। इसमें लंदन प्राइड व्हिस्की की 4 पेटी, लिमाउंट बीयर की 6 पेटी, देसी मदिरा प्लेन की 16 पेटी और देसी मदिरा मसाला की 8 पेटी शामिल हैं। विभाग के मुताबिक सभी जब्त शराब की कुल मात्रा 324 बल्क लीटर है। इसकी बाजार कीमत करीब 1 लाख 54 हजार 160 रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत की गई। अभियान की निगरानी कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी और डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में की जा रही है। महू क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने मकान की जांच कर मौके से शराब जब्त की। विभाग ने जब्त शराब को अपने कब्जे में लेकर संबंधित मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।
अवैध शराब मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज
दरअसल मकान से शराब बरामद होने के बाद आबकारी विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) और 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। विभाग के अनुसार प्रकरण को जांच में लिया गया है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी मात्रा में शराब मकान तक कैसे पहुंची और इसे आगे कहां भेजा जाना था। जांच के दौरान शराब के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। विभाग यह भी पता कर रहा है कि जब्त की गई अलग-अलग शराब की पेटियां कहां से लाई गई थीं और इनके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं।
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