'पुलिस के पास जांच और FIR का अधिकार नहीं', भ्रूण परीक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
Supreme Court News: गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग परीक्षण से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कानूनी फैसला दिया है. शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की सीधी जांच करने या एफआईआर दर्ज करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बृज पाल सिंह' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रुख को सही ठहराया.
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