Hyderabad में PM Narendra Modi पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर Meta India प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज
हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और मेटा इंडिया के प्रमुख के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। भाजपा की तेलंगाना इकाई की सोशल मीडिया कोर कमेटी के एक सदस्य की 29 जुलाई की शिकायत के बाद आईटी कानून और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘ये मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए, जिन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने (सोशल मंचों ने) कैसे इसकी इजाज़त दी।’’ पहले मामले में, इंस्टाग्राम और फेसबुक उपयोगकर्ताओं तथा मेटा इंडिया के प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता ने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच की मांग की, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया है कि इस सामग्री से देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ विमर्श को बढ़ावा मिलता प्रतीत होता है। भाजपा की तेलंगाना इकाई के मुख्य प्रवक्ता एन वी सुभाष ने शुक्रवार को मांग की कि कॉजपा नीत नीट प्रश्नपत्र लीक आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने वाले अपमानजनक पोस्ट को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी कभी भी सुनियोजित तरीके से गाली-गलौज करने और किसी की छवि खराब करने का लाइसेंस नहीं बन सकती।’’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के केंद्र में एक ‘‘बुनियादी संवैधानिक सवाल’’ है - क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बार-बार और संगठित सार्वजनिक अपमानजनक टिप्पणी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है या यह कानूनी कार्रवाई के लायक कदाचार है। सुभाष ने एक बयान में कहा कि संविधान आजादी की रक्षा करता है, लेकिन यह कानून तोड़ने को सही नहीं ठहराता। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ ज़िम्मेदारियां भी आती हैं और जब कानूनी सीमाओं का कथित तौर पर उल्लंघन होता है, तो जवाबदेही तय होती है।
इस बीच सोशल मीडिया कंपनी मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा, हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं।
Maharashtra के Beed में ACB ने 45 लाख की रिश्वत लेते अधिकारी लखमावड़ को पकड़ा
महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को एक वन विभाग के अधिकारी को 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसीबी ने वन अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और 40 लाख रुपये मूल्य के डमी नोट का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने बताया कि सामाजिक वानिकी विभाग में श्रेणी-1 अधिकारी श्रीनिवास लिंगन्ना लखमावड़ (40) को छत्रपति संभाजीनगर एसीबी इकाई ने यहां नहर रोड स्थित नगर नाका इलाके में उनके आवास से पकड़ा।
अधिकारी ने बताया, ‘‘एक रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) ने 29 जुलाई को एसीबी से संपर्क कर लिखित शिकायत दी थी कि लखमावड़ ने पेड़ लगाने के काम के लिए जारी निधि के वितरण की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में 45 लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने यह भी वादा किया था कि वह निलंबन प्रस्ताव आगे नहीं भेजेगा, लंबित दो वेतन वृद्धि जारी करेगा और नर्सरी के विकास कार्यों की जांच को रोक देगा।’’ उन्होंने कहा कि जांच के तहत रिश्वत की मांग की पुष्टि के लिए सत्यापन किया गया, जिसमें 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। अधिकारी ने बताया, ‘‘आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और एक पैकेट तैयार किया गया जिसमें पांच लाख रुपये के असली नोट और 40 लाख रुपये के डमी नोट रखे गए थे।
अभियान के दौरान जैसे ही लखमावड़ ने वह पैकेट स्वीकार किया, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस मामले में यहां शिवाजीनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।’’ अधिकारी ने आगे बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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