सजा के बाद सामने आया ताहिर हुसैन का पहला बयान, वीडियो में देख लीजिए क्या कहा?
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. अदालत के फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है. उन्होंने संकेत दिए कि निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.
ताहिर हुसैन ने कहा कि वह अदालत की कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और आगे अपने पक्ष को हाईकोर्ट के सामने रखेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि उच्च न्यायालय में उनकी दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार किया जाएगा.
अंकित शर्मा हत्याकांड में सुनाई गई सजा
यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ा है. इस मामले की सुनवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में हुई थी.
अदालत ने मामले में ताहिर हुसैन समेत कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया था. बाद में सजा के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. इस मामले ने लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चर्चा बटोरी.
VIDEO | Delhi riots 2020: Karkardooma court sentences former councillor Tahir Hussain, four others to life imprisonment for murder of IB officer Ankit Sharma. Visuals from court.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
Tahir Hussain says, “We will appeal in High Court. We will get justice for sure.”
(Full video… pic.twitter.com/RMJW1aET1N
‘हाईकोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष’
सजा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि वह कानूनी रास्ता अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
ताहिर हुसैन के बयान के बाद अब इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़े जाने की संभावना है. यदि अपील दायर की जाती है तो उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले, सबूतों और कानूनी दलीलों की समीक्षा कर सकता है.
हालांकि, हाईकोर्ट में अपील दायर करना अपने आप में निचली अदालत के फैसले को रद्द नहीं करता. अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही लिया जाएगा.
लंबे समय से चर्चा में रहा है मामला
अंकित शर्मा हत्याकांड उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे और अदालत में बड़ी संख्या में गवाहों तथा अन्य साक्ष्यों को पेश किया गया.
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की भूमिका को लेकर अपनी दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों और जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट में अपील के बाद क्या होगा?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी आपराधिक मामले में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है. अपील के दौरान अदालत निचली अदालत के फैसले और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों की जांच करती है.
हाईकोर्ट के पास मामले में सजा को बरकरार रखने, उसमें बदलाव करने या कानूनी आधार पर अन्य आदेश देने का अधिकार होता है. हालांकि, किसी भी संभावित फैसले को लेकर अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी.
आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर
ताहिर हुसैन के ‘हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा’ वाले बयान के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी ओर से कब और किस आधार पर अपील दायर की जाती है.
फिलहाल, निचली अदालत का फैसला प्रभावी है. मामले में आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली कानूनी प्रक्रिया और वहां आने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी. ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया ने इस चर्चित मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.
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कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को दी मंजूरी, तैरते सोलर प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दे दी। 5,070 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य देश भर के जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) का विकास करना है।
एक आधिकारिक बयान में सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ कम से कम दो घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता, यानी कुल 10,000 मेगावाट-घंटे (एमडब्ल्यूएच) का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का वितरण वित्त वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा।
कैबिनेट के इस फैसले से पहले राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) ने देश के जलाशयों और अन्य उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों का आकलन किया था। संस्थान के अनुसार भारत में फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता लगभग 102.18 गीगावाट पीक (जीडब्ल्यूपी) है।
योजना के तहत पात्र फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के सफलतापूर्वक चालू होने के बाद प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी।
इसके अलावा, परियोजनाओं के लिए बाथीमेट्री, हाइड्रोग्राफी, पर्यावरणीय अध्ययन और अन्य प्रारंभिक तकनीकी सर्वेक्षण जैसे व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिसका लक्ष्य देश की फ्लोटिंग सोलर क्षमता को मौजूदा 700 मेगावाट से बढ़ाकर 5,700 मेगावाट तक पहुंचाना है।
सरकार का मानना है कि जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग कर इन परियोजनाओं को विकसित करने से भूमि की आवश्यकता कम होगी और सीमित जमीन पर दबाव भी घटेगा। साथ ही, ऊर्जा भंडारण प्रणाली के जुड़ने से बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता भी मजबूत होगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना से हर साल लगभग 1 करोड़ टन (10 मिलियन टन) कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा, परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से पूरी वैल्यू चेन में करीब 16,000 से 17,000 पूर्णकालिक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
योजना से फ्लोटेशन सिस्टम, सोलर पीवी सेल, मॉड्यूल, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अन्य उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी और देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा एवं जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने तथा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
--आईएएनएस
डीबीपी
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