अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा
अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर मामले में बाकी सभी आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोषियों को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए सजरा सुनाई गई.
Delhi | Karkardooma Court sentenced all other accused in the IB official Ankit Sharma murder case to life imprisonment under Section 302 of the IPC.
— ANI (@ANI) July 31, 2026
The convicts were also sentenced for offences including rioting, rioting with a lethal weapon, kidnapping, and murder. The court… https://t.co/vn0bbSPIkQ
कोर्ट से इससे पहले फांसी की सजा की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस की ओर से दलील थी कि अंकित शर्मा की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी.
गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया
इस मामले में कडकडूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर सैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था. इस केस में सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी. आईबी अधिकारी अकिंत शर्मा का शव एक नाले से बरामद किया गया था.
घटना समाज को झकझोर देने वाली थी
इस केस में सजा का ऐलान करते हुए जज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना थी. उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई, उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी. अदालत ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका काफी क्रूर था. जज ने कहा कि अंकित शर्मा पर हुआ हमला इतना घातक था, जिसे निर्मम माना गया. पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषी घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया.
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