बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) टूल्स के बढ़ते उपयोग के बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इनके संभावित जोखिमों से निपटने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को नए 'ड्राफ्ट गाइडलाइंस' जारी किए हैं, जिसके तहत सभी बैंकों और रेगुलेटेड वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे AI मॉडल को तुरंत बंद करने के लिए एक 'किल स्विच' (Kill Switch) रखना अनिवार्य होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंथ्रोपिक (Anthropic) के 'क्लाउड माइथोस' (Claude Mythos) जैसे आधुनिक AI मॉडल्स ने वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं।
बुधवार को, RBI ने नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए। इनमें AI का इस्तेमाल करने वाले बैंकों और अन्य रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इसे अनिवार्य किया जाता है, तो उन्हें किसी भी ऐसे सिस्टम को तुरंत ओवरराइड, सस्पेंड या डीएक्टिवेट करने की क्षमता रखनी होगी, जिसमें 'किल स्विच' की व्यवस्था भी शामिल है। यानी, बैंक अपने इस्तेमाल में आने वाले किसी भी या सभी AI सिस्टम को बस एक स्विच दबाकर बंद करने में सक्षम होना चाहिए।
RBI ने कहा कि बैंकों को ओवरराइड, सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन मैकेनिज्म बनाने होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी AI मॉडल बिना इस क्षमता के काम न करे कि अगर वह हानिकारक या गलत आउटपुट देता है, तो उसे तुरंत बंद किया जा सके।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंथ्रोपिक (Anthropic) के क्लाउड माइथोस (Claude Mythos) AI मॉडल ने साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर वित्तीय संस्थानों के लिए।
इंसानी निगरानी, AI जोखिम के आधार पर कैटेगरी बनाना
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्राफ्ट गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि AI से लिए जाने वाले सभी फैसलों पर इंसानी निगरानी होनी चाहिए। यानी, भले ही AI काम कर रहा हो, लेकिन लिए जा रहे किसी भी फैसले पर किसी इंसान की निगरानी होनी चाहिए। यह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मॉडल्स पर लागू होगा - साधारण स्प्रेडशीट-आधारित कैलकुलेटर से लेकर जटिल फ्रंटियर AI सिस्टम तक।
बैंक अपने इस्तेमाल में आने वाले किसी भी मॉडल के नतीजों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा, चाहे वह मॉडल इन-हाउस बनाया गया हो या किसी थर्ड-पार्टी से लिया गया हो। RBI ने बैंकों से कहा है कि वे ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करने से पहले उचित जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम-आधारित कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत संस्थाओं को जोखिम के स्तर के आधार पर मॉडल्स को वर्गीकृत करना होगा और उसी के अनुसार निगरानी, वैलिडेशन और कंट्रोल लागू करने होंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर आंका गया रिस्क बैंक की रिस्क लेने की क्षमता (रिस्क ऐपेटाइट) से ज़्यादा है, तो ऑर्गनाइज़ेशन को तुरंत कदम उठाने होंगे। इसमें बेहतर कंट्रोल, इस्तेमाल पर रोक, मॉडल में सुधार या उसे बंद करना शामिल है, और इसकी रिपोर्ट बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को देनी होगी।
मॉडल के रिस्क लेवल की समीक्षा साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। साथ ही, हाई-रिस्क वाले मॉडल को लागू करने से पहले बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से मंज़ूरी लेनी होगी, न कि सिर्फ़ टेक्नोलॉजी या रिस्क टीम से मंज़ूरी लेकर काम चलाना होगा।
सभी AI मॉडल के लिए मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क
पहली बार, RBI ने AI और मॉडल गवर्नेंस को सीधे बोर्ड लेवल पर रखा है। हर रेगुलेटेड एंटिटी के पास बोर्ड से मंज़ूर 'मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' होना चाहिए जिसमें सभी मॉडल शामिल हों—चाहे वे इन-हाउस डेवलप किए गए हों, वेंडर से लिए गए हों या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हों।
RBI ने कहा, "मॉडल का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है और रेगुलेटेड एंटिटीज़ अलग-अलग बिज़नेस और फ़ैसले लेने की प्रक्रियाओं में तेज़ी से मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग वाले मॉडल भी शामिल हैं। इनके गवर्नेंस, देखरेख, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल में कमियों की वजह से रेगुलेटेड एंटिटीज़ को फ़ाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस और रेप्युटेशनल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है।"
इसमें आगे कहा गया, "अगर इन्हें ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो ऐसे रिस्क से गलत नतीजे, गलत फ़ैसले, फ़ाइनेंशियल नुकसान, ऑपरेशनल रुकावटें, कंप्लायंस में नाकामी और एंटिटीज़, कंज्यूमर्स और फ़ाइनेंशियल सिस्टम के लिए दूसरे बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं।"
सेंट्रल बैंक ने कुछ ही AI मॉडल प्रोवाइडर्स पर ज़्यादा निर्भरता से पैदा होने वाले सप्लाई चेन रिस्क की ओर भी इशारा किया और कहा कि बैंकों को इस रिस्क को एक्टिवली मैनेज करना चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह पक्का करना चाहिए कि AI मॉडल लागू करने से मॉडल में कोई कमज़ोरी (वल्नरेबिलिटी) न आए।
कस्टमर-फेसिंग सिस्टम के बारे में RBI ने कहा कि बैंकों को यह बताना होगा कि कस्टमर कब AI सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उन्हें किसी भी समय इंसान से बात करने का ऑप्शन देना होगा।
ड्राफ़्ट में 'ऑटोमेशन बायस' के बारे में भी चेतावनी दी गई है—यानी कर्मचारियों द्वारा अपनी समझ का इस्तेमाल किए बिना AI आउटपुट पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने का रिस्क। कस्टमर्स या बाहरी यूज़र्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले जेनरेटिव AI मॉडल के लिए, RBI ने कहा कि अतिरिक्त साइबरसिक्योरिटी कंट्रोल लागू किए जाने चाहिए।
RBI ने ड्राफ़्ट गाइडलाइंस पर 24 जुलाई तक फ़ीडबैक मांगा है।
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14वें 'पासपोर्ट सेवा दिवस' के अवसर पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ़ किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक 'यात्रा दस्तावेज़' (Travel Document) है, न कि नागरिकता साबित करने वाला अंतिम दस्तावेज़। हालांकि नियमतः पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन विदेश मंत्रालय के इस बयान ने अब एक नई कानूनी और प्रशासनिक बहस को जन्म दे दिया है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस बात को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है कि यदि पासपोर्ट, वोटर आईडी और अन्य मुख्य दस्तावेज़ नागरिकता के पक्के सबूत नहीं हैं, तो भारत में नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण क्या है? इस विषय पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पूरी तरह स्पष्ट और एकल रुख नहीं अपनाया है।
'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं'
बुधवार को MEA ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा के दस्तावेज़ हैं जिन्हें सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए जारी करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ़ पासपोर्ट होने से नागरिकता साबित नहीं होती।
यह स्थिति की विडंबना को भी दिखाता है क्योंकि पासपोर्ट गैर-नागरिकों को जारी नहीं किए जाते। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर बीवी राव ने इस लेख में इसे बहुत अच्छे से समझाया है।
असल में, पासपोर्ट मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह आपका है। पासपोर्ट के पिछले हिस्से पर लिखा होता है कि यह "भारत सरकार की संपत्ति" है और सरकार के आदेश पर इसे वापस करना होगा।
इस साल की शुरुआत में, वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यह सिर्फ़ पहचान का दस्तावेज़ है।
वोटर ID कार्ड को भी नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं माना जाता। यह मुख्य रूप से पहचान और पते का दस्तावेज़ है और चुनाव के दौरान वोट डालने की सुविधा देता है।
नागरिकता कानूनों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले देश में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय है।
अब, अगर कोई व्यक्ति जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है, तो वह नागरिकता का दावा कर सकता है अगर उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोग जन्म के आधार पर नागरिकता का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हों, या एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो।
सरकार ने जारी किए आंकड़े
बुधवार को MEA ने भारत के पासपोर्ट सेवा नेटवर्क के विस्तार और कई उपलब्धियों का ज़िक्र किया, जिसमें चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट की सफल शुरुआत भी शामिल है। MEA के एक अधिकारी ने बताया, "2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी।"
इसके अलावा, MEA ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले औसत समय में भी सुधार हुआ है; पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, पासपोर्ट अब छह कामकाजी दिनों के भीतर मिल जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि अब नागरिकों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताना पड़ता है। MEA अधिकारी के अनुसार, कम समय लगने की वजह पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी है। एक दशक पहले देश में सिर्फ़ 77 पासपोर्ट केंद्र थे, जबकि अभी इनकी संख्या 545 है।
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