मेसर्स अजमेरा ग्रुप और अन्य के मामले में पीड़ितों को 8.41 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस करने का आदेश
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मेसर्स अजमेरा ग्रुप और अन्य के मामले में अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को उसके सही हकदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही हकदारों को 8.41 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस करने का आदेश दिया है।
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