China Tariff: भारत समेत 40 देश अमेरिकी निशाने पर, ट्रंप के सलाहकार की रिपोर्ट में बड़ा दावा
Shadow Transhipment Network: अमेरिका ने उन देशों की एक लिस्ट जारी की है जो कथित तौर पर चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचाने में मदद कर रहे हैं। इस 'शैडो ट्रांशिपमेंट नेटवर्क' में भारत और इज़राइल जैसे देशों का नाम भी शामिल है। इन देशों पर अमेरिकी बाज़ार से बैन तक की कार्रवाई हो सकती है।
Kochi में Tehsildar और दो बिचौलिए गिरफ्तार, 10 लाख की रिश्वत लेने का है आरोप
कोच्चि में एक सतर्कता दल ने एक तहसीलदार और दो बिचौलियों को एक व्यक्ति से कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान कनायन्नूर राजस्व अभिलेख तहसीलदार जोसेफ एंटनी हर्टिस (52) निवासी मूलमकुझी और बिचौलियों कडावंथरा के रहने वाले राजेश एन एस (49) और वायटिला निवासी जोसेफ शिबिन (44) के रूप में हुई है।
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार, कालूर निवासी शिकायतकर्ता एलामक्करा में 1.4 एकड़ जमीन का भूमि कर भर रहा था। यह जमीन उसके पिता के नाम पर रिहायशी संपत्ति (पुरायिडम) के तौर पर रजिस्टर्ड थी। अधिकारियों ने बताया कि पिता की मौत के बाद एडप्पल्ली साउथ विलेज कार्यालय ने उसे बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन धान की खेती वाली भूमि के तौर पर दर्ज थी।
अधिकारियों ने बताया कि बिचौलिये शिबिन ने जून में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता गैर-कानूनी तरीके से धान की खेती वाली जमीन को मिट्टी से भर रहा है। तहसीलदार हर्टिस ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और कथित तौर पर उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई तो मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा।
शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से कहा कि वह मिट्टी हटाने और कोई भी जुर्माना या अन्य शुल्क भरने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि बाद में उससे इस मामले को निपटाने के लिए10 लाख रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने एर्णाकुलम में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया और बृहस्पतिवार रात करीब 8.30 बजे राजेश और शिबिन को शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद सतर्कता दल ने हर्टिस को भी पकड़ लिया। अधिकारियों ने कि आरोपियों को मुवाट्टुपुझा सतर्कता अदालत में पेश किया जाएगा।
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