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सीबीआई ने 6,015 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम ग्रुप के एमडी झुनझुनवाला को गिरफ्तार किया

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। सीबीआई ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सोमवार को सीबीआई द्वारा जारी एक बयान में दी गई।

सीबीआई ने कहा कि वह उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का नियंत्रण संभाल रहे थे।

झुनझुनवाला ने लोन और एडवांस के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय किया। उनके निर्देशों के आधार पर, बैंकों से प्राप्त लोन का प्रबंधन या उपयोग आरकॉम समूह के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। आरोप है कि लोन के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान उठाना पड़ा।

जांच एजेंसी ने आगे कहा कि विभिन्न बैंकों से लोन प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कंपनी द्वारा लोन चुकाने में विफल रहने के कारण खाते एनपीए बन गए हैं। इसके लिए वे रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप की कंपनियों के प्रवर्तकों से निर्देश प्राप्त कर रहे थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी. अंबानी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की है। इन पर बैंक को 2,929.05 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 11 बैंकों के कंसोर्टियम ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को टर्म लोन स्वीकृत किए थे, जिन्हें कुल मिलाकर 6,015 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिकायत के अनुसार, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित आरकॉम की कुल देनदारी 19,694.33 करोड़ रुपए थी।

सीबीआई ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी की शिकायतों के आधार पर आरकॉम, आरएचएफएल, आरसीएफएल और आरटीएल के खिलाफ 6 अन्य एफआईआर भी दर्ज की हैं। इन मामलों की जांच चल रही है। इन मामलों की जांच पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी है।

अमिताभ झुनझुनवाला प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। मौजूदा मामले में उन्हें हिरासत में लेने के लिए मुंबई के विशेष न्यायाधीश से पेशी वारंट प्राप्त किए गए।

जेल अधिकारियों ने आरोपी को चिकित्सा परीक्षण के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स भेजा था। एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के बाद झुनझुनवाला को यात्रा के लिए स्वस्थ घोषित किया गया। इसके बाद, उन्हें मुंबई लाया गया और 1 जून को मुंबई की अदालत में पेश किया गया।

बयान में बताया गया कि पेशी के बाद, सीबीआई ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। इसके बाद, आरोपी को सीबीआई के आरकॉम मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। उनकी पुलिस हिरासत याचिका पर कल सुनवाई होगी।

सीबीआई ने आरकॉम मामले में 29 मई 2026 को 16 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी, जिनमें कंपनी, आरकॉम के पांच वरिष्ठ अधिकारी और 10 बैंक अधिकारी शामिल थे।

--आईएएनएस

एबीएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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