Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति के मामले में SC पहुंचे राहुल गांधी, इलाहाबाद HC के आदेश को दी चुनौती
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ मिली शिकायतों का सत्यापन करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 17 अगस्त को सुनवाई संभव
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया था और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत की कॉज लिस्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्या कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ 17 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
सीबीआई के पुराने हलफनामे पर हाईकोर्ट ने जताई थी सख्त नाराजगी
दरअसल, इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि सीबीआई द्वारा दाखिल किया गया जवाब कोर्ट के पिछले निर्देशों के अनुरूप नहीं था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई के हलफनामे से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि शिकायत पर अब तक क्या प्रगति हुई है।
इसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय के संयुक्त निदेशक या जोन प्रमुख को खुद नया हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।
कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका पर शुरू हुआ था कानूनी विवाद
यह पूरा मामला कर्नाटक के निवासी और बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई एक आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति मौजूद है। इस याचिका पर इन-कैमरा सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के मुताबिक जांच आगे बढ़ाने और साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई करने की छूट दी थी।
राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष की दलील, राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राहुल गांधी के वकीलों ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।
कांग्रेस लीगल सेल का कहना है कि चुनाव आयोग और अन्य वैधानिक अथॉरिटीज के समक्ष पहले ही आय और संपत्तियों का पूरा ब्योरा पेश किया जा चुका है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने का हाईकोर्ट का निर्देश अनुचित है।
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