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कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों के बीच दक्षिण कोरिया ने तीन प्रांतों के लिए कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाए

सोल, 22 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में इबोला वायरस के फैलाव को देखते हुए वहां के तीन प्रांतों के लिए यात्रा प्रतिबंध और कड़ा करेगा।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय ने बताया क‍ि शुक्रवार दोपहर दो बजे से इटुरी प्रांत के लिए लेवल चार ट्रैवल अलर्ट जारी किया जाएगा, जो देश की चार-स्तरीय चेतावनी प्रणाली में सबसे ऊंचा स्तर है। यह कदम इबोला से जुड़ी मौतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उठाया गया है।

इस नए फैसले के बाद, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नो-ट्रैवल जोन वाले प्रांतों की संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी- इटुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु। मंत्रालय ने कहा कि जो दक्षिण कोरियाई नागरिक बिना विशेष अनुमति के इन क्षेत्रों में जाएंगे या वहां रहेंगे, उन पर पासपोर्ट कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने लेवल-तीन का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे वाले इलाकों और कांगो के सात अन्य प्रांतों (जैसे बास-उएले और हाउट-उएले) से बाहर निकल जाएं या वहां न जाएं।

बाकी पूरे देश के लिए पहले से ही एक विशेष यात्रा सलाह लागू है।

गुरुवार को मंत्रालय ने पूरे युगांडा के लिए भी विशेष यात्रा सलाह जारी की थी। यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान को इबोला के लिए प्राथमिक क्वारंटीन प्रबंधन देशों की सूची में रखा है।

मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर यात्रा चेतावनियों में और बदलाव करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अब तक 160 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

एवाई/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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चुनाव बाद हुई हिंसा भड़काने का आरोप! बंगाली कलाकार Parambrata Chatterjee और Swastika Mukherjee के खिलाफ FIR की मांग

पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भड़की भीषण हिंसा का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। बंगाली सिनेमा के दो दिग्गज और जाने-माने कलाकार—परमब्रत चटर्जी और स्वस्तिका मुखर्जी—एक पांच साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानूनी पेंच में फंस गए हैं। कोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में दोनों कलाकारों के खिलाफ दंगे और हिंसा भड़काने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। जयदीप सेन नामक शिकायतकर्ता ने पुलिस से दोनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने मई 2021 में राज्य भर में बड़े पैमाने पर हुई चुनाव-बाद हिंसा को अपने बयानों के जरिए हवा दी और उकसाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने मई 2020 में पश्चिम बंगाल में भड़की बड़े पैमाने पर हुई चुनाव-बाद हिंसा को बढ़ावा दिया और उकसाया। 21 मई को दर्ज शिकायत के अनुसार, यह मामला 2 मई, 2021 को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है -- जिस दिन बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे।

शिकायत में परमब्रत चटर्जी द्वारा उस दिन शाम लगभग 4 बजे किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र है, जिसमें बंगाली में लिखा था: "आज के दिन को विश्व 'रोगोरानी' (दुष्टों की) पिटाई दिवस घोषित किया जाए!"। अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी ने कथित तौर पर इस ट्वीट का जवाब एक इमोजी के साथ दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हाहाहाहा होक होक" ("होने दो")।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए गए ये बयान, पहली नज़र में, एक अत्यंत संवेदनशील समय पर "बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने, भड़काने और उकसाने" वाले प्रतीत होते हैं -- वह समय जब BJP कार्यकर्ताओं पर हमलों की ख़बरें पहले से ही सामने आ रही थीं।

शिकायतकर्ता ने कहा, "परमब्रत चटर्जी और स्वस्तिका मुखर्जी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत पहले ही एक शिकायत दर्ज की जा चुकी है। उनकी टिप्पणियों ने BJP कार्यकर्ताओं की हत्याओं, BJP की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़, और 2021 में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई हिंसा को भड़काया था।"

शिकायत में सोशल मीडिया पर हुई इन बातचीत के समय को, उसके बाद असल दुनिया में हुई हिंसा से भी जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि ट्वीट के लगभग एक घंटे बाद, बेलीघाटा के BJP कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी; यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपियों को पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है।

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इसके अलावा, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2 मई, 2021 की देर शाम से, पश्चिम बंगाल भर में BJP कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर संगठित हिंसा फैल गई। इसके परिणामस्वरूप हत्याएं, हमले, यौन हिंसा, आगज़नी और ज़बरन वसूली की घटनाएं हुईं -- ऐसी घटनाएं जिनका कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में संज्ञान लिया। राज्य में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया और इसके चलते कई जाँचें हुईं। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद कई ज़िलों में हमलों, डराने-धमकाने और लोगों के विस्थापन के आरोपों के बाद ये जाँचें शुरू हुईं।

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चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार, ये चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में हुए और इनमें औसतन 82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान हिंसा तेज़ हो गई और 2 मई को नतीजे घोषित होने के बाद भी जारी रही। चुनाव के दौरान अप्रैल में सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 123 घटनाएँ और 19 मौतें शामिल थीं। मई में 88 हिंसक घटनाएँ और 31 मौतें दर्ज की गईं।

मई में हुई हिंसा का एक बड़ा हिस्सा बदले की भावना से किया गया था और तृणमूल कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत के बाद विपक्षी समर्थकों को निशाना बनाया गया था। 2021 की चुनाव के बाद की हिंसा आरोपों और उसके बाद हुई कई जाँचों के कारण राजनीतिक विवाद का केंद्र बनी रही। 

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परंपराओं के खिलाफ, प्रतिशोध; विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को लगाई कड़ी फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर महिला पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 'अयोग्य' घोषित करने के फैसले के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फेडरेशन को बदले की भावना से काम नहीं करनी चाहिए। Fri, 22 May 2026 14:29:26 +0530

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