Janhvi Kapoor के अश्लील डीपफेक कंटेंट पर HC सख्त: फैन पेज बैन की मांग पर कहा- ‘हर चीज पर नहीं लगा सकते रोक’
Janhvi Kapoor Personality Rights: एक्ट्रेस जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ एक कानूनी मामले को लेकर भी चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने ऑनलाइन उनके नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उनका आरोप है कि इंटरनेट पर उनके नाम से अश्लील कंटेंट, AI से बनाए गए डीपफेक, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और गलत जानकारी शेयर की जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने अश्लील कंटेंट हटाने को लेकर सख्त रुख दिखाया है, लेकिन सभी फैन पेज पर रोक लगाने की मांग पर सवाल उठाए हैं।
अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की अदालत में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए अंतरिम आदेश देने के पक्ष में है, जो साफ तौर पर अश्लील या आपत्तिजनक है। जान्हवी कपूर की ओर से कोर्ट में 5,000 से ज्यादा वेबपेज और सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा उठाया गया।
इनमें कथित तौर पर AI से बनाए गए अश्लील कंटेंट, फर्जी अकाउंट, नकली बुकिंग एजेंसियां और चैटबॉट्स शामिल हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीर, नाम और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है।
तीन तरह के कंटेंट पर राहत
कोर्ट ने संकेत दिया कि जान्हवी कपूर को ऐसे मामलों में सुरक्षा दी जा सकती है, जहां उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट, उनकी पहचान के जरिए पैसा कमाने की कोशिश और उनके नाम या तस्वीर का इस्तेमाल कर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने जैसे मामले शामिल हैं। कोर्ट ने जान्हवी के वकीलों से ऐसे कंटेंट की अलग लिस्ट बनाने को कहा है, जो साफ तौर पर गैरकानूनी और अश्लील है।
फैन पेज पर कोर्ट ने उठाया सवाल
हालांकि, जान्हवी कपूर की ओर से सभी फैन पेज और सोशल मीडिया अकाउंट को हटाने की मांग पर कोर्ट ने सवाल उठाया। जस्टिस भंभानी ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी के नाम या तस्वीर का हर इस्तेमाल गलत नहीं हो सकता। कोई फैन पेज किसी कलाकार की तारीफ कर सकता है, उसके काम की आलोचना कर सकता है या मजाक भी कर सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई फैन पेज जान्हवी की पहचान का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
हर चीज पर नहीं लगा सकते रोक
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ लोगों की बोलने की आजादी का भी ध्यान रखना होगा।
कोर्ट ने सवाल किया कि इंटरनेट पर आने वाले हर कंटेंट पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। जज ने यह भी कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स का इस्तेमाल हर तरह की आलोचना या गलत बात को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।
5 हजार से ज्यादा URL का मामला
जान्हवी कपूर ने कोर्ट में 5,000 से ज्यादा URL और पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, Meta की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इतनी बड़ी संख्या में लिंक मौजूद हैं और सभी कंटेंट एक जैसा नहीं है। Meta ने यह भी कहा कि हर URL को अलग-अलग जांचना आसान नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने जान्हवी की टीम से कंटेंट को अलग-अलग कैटेगरी में बांटने को कहा, ताकि साफ हो सके कि किस तरह के कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है।
17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
जान्हवी कपूर की ओर से यह मांग भी की गई थी कि इंटरनेट पर उनके नाम से नया आपत्तिजनक कंटेंट सामने आते ही उसे हटाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस मांग पर भी सवाल उठाया और कहा कि इंटरनेट पर लगातार नया कंटेंट आता रहता है। कोर्ट ने माना कि पर्सनैलिटी राइट्स का मामला लगातार मुश्किल होता जा रहा है और इस केस के जरिए इसकी सीमा को साफ करने की जरूरत है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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