Maharashtra TET Paper Leak: सोलापुर से कोचिंग संचालक प्रकाश पवार गिरफ्तार
महाराष्ट्र के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस ने सोलापुर जिले के एक भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र (कोचिंग सेंटर) के मालिक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी प्रकाश पवार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उसके पास से टीईटी परीक्षा से जुड़े आधा दर्जन पेपर सेट बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पवार पिछले लगभग एक दशक से ध्रुव प्रतिष्ठान नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहा था, जहां वह सरकारी नौकरियों और शिक्षण पदों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कोचिंग देता था।
भिवंडी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, प्रश्नपत्र लीक करने में संलिप्त नेटवर्क की जारी जांच के दौरान पवार की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से परीक्षा से जुड़े 26 प्रश्नपत्र सेट बरामद हुए। इनमें से अधिकांश दस्तावेज भर्ती मॉक टेस्ट से संबंधित हैं, लेकिन कम से कम छह पेपर सेट सीधे टीईटी परीक्षाओं से जुड़े हैं।
उन्होंने बताया कि जून के अंत में सामने आए इस गिरोह के पीछे काम करने वाले व्यापक तंत्र का पर्दाफाश करने और विस्तृत पूछताछ के लिए एक स्थानीय अदालत ने पवार को 15 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
Allahabad High Court: चौथे बच्चे पर महिला कर्मी को Maternity Leave नहीं, याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक सरकारी कर्मचारी की मातृत्व अवकाश प्रदान करने के अनुरोध वाली रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि नियमों के तहत उन्हें चौथे बच्चे के लिए अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि नियम के मुताबिक याचिकाकर्ता चौथे बच्चे के लिए किसी तरह के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र नहीं है इसलिए कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है। राज्य सरकार के वकील का बयान रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सात अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा कि उक्त कथन को देखते हुए इस अदालत द्वारा किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
यह याचिका राज्य सरकार की महिला कर्मचारी शशि कुमारी द्वारा दायर की गई थी जिसमें संभल (भीम नगर) के प्रखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 जून, 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का दावा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से संबंधित अधिकारी को छह महीने का अवकाश दिए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ता ने अन्य तीन बच्चों के जन्म पर किसी तरह का अवकाश नहीं लिया था और वह चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की पात्र है क्योंकि वह पहली बार यह लाभ लेने जा रही है। हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पहले मातृत्व अवकाश का लाभ ले चुकी है।
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