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MoRTH New Rules: अब सड़क पर खुले नहीं दौड़ेंगे Tippers और Dumpers, मंत्रालय ने जारी किया कड़ा नोटिफिकेशन

क्या आपने कभी किसी खुले ट्रक के पीछे गाड़ी चलाई है, यह डरते हुए कि उसमें लदा सामान आपकी गाड़ी पर गिर सकता है? या क्या आपको कभी कचरे के ऐसे ट्रक के पास से गुज़रना पड़ा है जिससे बदबू आ रही हो क्योंकि वह ढका हुआ नहीं था? हममें से ज़्यादातर लोगों ने ऐसी स्थितियों का सामना किया है। अगले साल अप्रैल से भारतीय सड़कों पर चलने वाले लोग सुरक्षित और बिना बदबू के सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि नए नियम लागू होने वाले हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत में टिपर और डंपर के लिए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। इसके तहत, 1 अप्रैल 2027 से सड़क पर चलते समय इन गाड़ियों में अपना सामान (लोड) ढकने के लिए एक सिस्टम लगाना ज़रूरी होगा।

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मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत 28 जुलाई 2026 को यह नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन 7 अगस्त को भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित हुआ था। इस संशोधन में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में बदलाव किया गया है, जिसमें खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि सड़क पर चलते समय टिपर और डंपर में ले जाए जा रहे सामान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यह बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। उस तारीख से, सभी टिपर और डंपर में ऐसा सिस्टम लगाना होगा जो सड़क पर चलते समय गाड़ी के लोड वाले हिस्से (बॉडी) को ऊपर से ढक सके।

टिपर और डम्पर गाड़ियों की लोड बॉडी बंद होनी चाहिए

लोड बॉडी, टिपर या डम्पर के पीछे का बड़ा कंटेनर जैसा हिस्सा होता है, जिसमें मिट्टी, रेत, बजरी और अन्य भारी सामान ले जाया जाता है। गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार, कवरिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल तरीके से काम करने वाला हो सकता है। आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि गाड़ी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोड को बिना हाथ से लगाए गए कवर पर निर्भर रहे, ढका जा सके। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लोड बॉडी की छत को ढकने के लिए किसी भी सही मटीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, जब गाड़ी सड़क पर चल रही हो, तो लोड बॉडी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार गाड़ी चलना शुरू हो जाए, तो ले जाए जा रहे सामान को तय सिस्टम से ढका हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में बताए गए इस नियम का मकसद यह पक्का करना है कि "सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह से बंद रहे।

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Abishek Porel: IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप

Abishek Porel: युवती का यह भी आरोप है कि क्रिकेटर ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल किया। रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक के खिलाफ कुल 19 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें ज्यादातर धाराएं गैर-जमानती अपराधों से जुड़ी हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है

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IPL क्रिकेटर Abhishek Porel रेप के आरोप में गिरफ्तार, Calcutta High Court ने दिया था आदेश

दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर अभिषेक पोरेल को पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। रेप का मामला दर्ज होने के बाद अधिकारियों ने बंगाल के इस क्रिकेटर को गिरफ़्तार किया। 20 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाने जाने के बाद उनकी गिरफ़्तारी का आदेश दिया था। हुगली ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि पोरेल को दम दम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इमामी सिटी से गिरफ़्तार किया गया।
 

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अभिषेक के ख़िलाफ़ 19 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से ज़्यादातर ग़ैर-ज़मानती अपराध थे। पिछली सुनवाई के दौरान, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने हुगली के मगरा पुलिस स्टेशन को अभिषेक के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त करने का निर्देश दिया था। पुलिस से उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया था।

यह मामला मंगलवार, 11 अगस्त को सुनवाई के लिए आया। कार्यवाही के दौरान, मगरा पुलिस स्टेशन ने जज को बताया कि अभिषेक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसे चिनसुराह कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभिषेक के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया है कि अभिषेक ने शिकायत करने वाली महिला को गैर-कानूनी तरीके से कैद करके रखा। उसने उसे खाना नहीं दिया और जान-बूझकर उसे सबसे अलग-थलग रखा। इसके नतीजे में... महिला शारीरिक रूप से कमजोर हो गई और ठीक से चल-फिर भी नहीं पा रही थी।
 

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शिकायत में 2 अप्रैल, 2026 को दिल्ली में हुई एक घटना का ज़िक्र है। इसमें आरोप लगाया गया है कि महिला को कैद करके रखा गया और खाना नहीं दिया गया, जिससे वह कमजोर हो गई और उसे मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ी। ये आरोप शिकायत में लगाए गए हैं और अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं। शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि वह अभिषेक के साथ रिश्ते में थी और उनके परिवारों के बीच शादी की बात भी हुई थी। लेकिन उसकी शिकायत के मुताबिक, जब उसे पता चला कि अभिषेक के दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध हैं, तो उनका रिश्ता खराब हो गया और वे अलग हो गए।
 
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Tue, 11 Aug 2026 15:15:42 +0530

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