Chhattisgarh News: CG में ‘पति-प्रतिनिधि’ सिस्टम खत्म! महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार का बड़ा आदेश |
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति, बेटे-बेटी, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों को उनका प्रतिनिधि या समन्वयक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम, 2022’ में संशोधन कर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी और प्रशासनिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। यानी अब महिला पार्षद, अध्यक्ष या अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह उनके परिवार का कोई सदस्य बैठकों या सरकारी कामकाज में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। जानिए नए नियम की पूरी जानकारी।अमेरिकी न्यायाधीश ने गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया
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