CAG report: Delhi में स्थानीय निकायों का 94% तक बजट दैनिक खर्चों में गया
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि पिछले एक दशक में दिल्ली सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता का बहुत छोटा हिस्सा ही पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में खर्च हुआ जबकि अधिकांश राशि रोजमर्रा के खर्चों में चली गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर कैग की यह रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान कुल वित्तीय सहायता में से केवल छह प्रतिशत से लेकर 27 प्रतिशत ही पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई 73 से 94 प्रतिशत वित्तीय सहायता वेतन, रखरखाव और अन्य दैनिक खर्चों में खर्च हुई, जिससे बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर कम ध्यान दिया गया। कैग रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में नगर निगम एवं अन्य निकायों को दी गई कुल वित्तीय सहायता 16,449 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले के 17,047 करोड़ रुपये की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम है। यह कमी मुख्य रूप से नगर निगमों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में गिरावट के कारण आई, जो 2023-24 के 649 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 499 करोड़ रुपये रह गए।
नगर निगम सबसे बड़े लाभार्थी बने रहे और उन्हें 2024-25 में 9,282 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले वर्ष के 8,596 करोड़ रुपये से अधिक है। अन्य संस्थानों में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 2,620 करोड़ रुपये, दिल्ली जल बोर्ड को 633 करोड़ रुपये और दिल्ली शहरी शेल्टर सुधार बोर्ड को 162 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल अनुदान 2024-25 में घटकर 1,110 करोड़ रुपये रह गया, जो कुल सहायता का मात्र 6.75 प्रतिशत है और पिछले दशक के सबसे निचले स्तर में से एक है।
Chhattisgarh: नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को Representative बनाने पर रोक
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नए संशोधन के अनुसार किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है।
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